इस फार्म को उपभोक्ता अपने डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से ही प्राप्त कर सकता है. फार्म भरने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जमा करा दें, बाकी काम डिस्ट्रीब्यूटर का रहेगा. फार्म जमा कराये जाने के दौरान पावती लेना न भूलें. इस प्रक्रिया में यदि डिस्ट्रीब्यूटर उपभोक्ता के साथ सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ इंडेन मुख्यालय और एरिया ऑफिस में शिकायत की जा सकती है. एक अप्रैल से वैसे ही उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिन्होंने खुद को डिस्ट्रीब्यूटर के यहां लिंकअप कराया है.
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आधार की चिंता छोड़ें, जमा करायें इंडेन का मास्टर फार्म
जमशेदपुर: रसोई गैस की सब्सिडी के लिए यदि 31 मार्च तक यदि उपभोक्ता पहल नामक डीबीटीए योजना के साथ नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल से बाजार भाव (नन सब्सिडी) से गैस सिलिंडर की खरीद करनी होगी. आधार कार्ड नहीं होने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के कारण अब इंडेन ने मास्टर […]
जमशेदपुर: रसोई गैस की सब्सिडी के लिए यदि 31 मार्च तक यदि उपभोक्ता पहल नामक डीबीटीए योजना के साथ नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल से बाजार भाव (नन सब्सिडी) से गैस सिलिंडर की खरीद करनी होगी. आधार कार्ड नहीं होने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के कारण अब इंडेन ने मास्टर फार्म जारी किया है.
जमशेदपुर में ढाई लाख रसोई गैस उपभोक्ता हैं. इनमें से लगभग 60 प्रतिशत ने खुद को लिंक अप करा लिया है. काफी लोगों ने आधार फार्म जमा कराया है, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिनके पास आधार नहीं है. पेट्रोलियम कंपनियों ने पहले चार फार्म जारी किये थे. इसमें एक फार्म जिनके पास आधार है वे एक प्रति डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा फार्म बैंक में जमा कराये, तीसरा फार्म जिनके पास आधार नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जमा कराये, चौथा फार्म जिनके पास आधार नहीं वे डिस्ट्रीब्यूटर के यहां जमा करायें.
इंडेन द्वारा जारी किये गये नये मास्टर फार्म को भरनेवालों को उस पर सिर्फ अपना नाम, पता, बैंक का एकाउंट नंबर, बैंक का आइएफसी कोड, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी और अच्छा होगा कि यदि उपभोक्ता संबंधित एकाउंट नंबर का एक कैंसिल किया हुआ चेक भी उपभोक्ता को प्रदान कर दें. बाकी की सारी प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूटर पूरा करेंगे.
क्या जानकारी मांगी गयी है फार्म में
आपके पास आधार है बतायें, यदि नहीं है तो बतायें. सब्सिडी लेनी है तो बतायें, नहीं लेनी है तो टिक करें. गैस कनेक्शन का विवरण प्रदान करें, 17 अंकीय एलपीजी आइडी प्रदान करें. नाम जैसा गैस बुक में है, दर्ज करायें. मोबाइल नंबर प्रदान करें. यदि खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो परिवार के किसी सदस्य का मोबइल नंबर प्रदान करें, बाद में यदि मोबाइल खुद ले लेते हैं तो नंबर बदल दिया जायेगा. आधार कार्ड का विवरण. बैंक खाते का विवरण. झूठी घोषणा करनेवाले को भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा मिल सकती है.
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