जमशेदपुर: एसडीओ प्रेम रंजन ने चुनाव आयोग के निर्देश पर स्थानीय केबुल चैनलों के संबंध मंे दिशा निर्देश जारी किया है. केबुल रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट 1995, केबुल रेगुलेशन रूल्स 1994 एवं चुनाव आयोग के 27 अगस्त 12 को पेड न्यूज के संबंध मंे दिये गये निर्देश के आलोक मंे एसडीओ ने निर्वाचन कार्य समाप्त होने तक केबुल नेटवर्क/ चैनल पर समस्त कार्यक्रम, समाचार, विज्ञापन सामग्रियों का पूर्व प्रमाणीकरण जिला जन संपर्क पदाधिकारी से कराना आवश्यक होगा. अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रसारण सुनिश्चित करेंगे. समस्त सेटेलाइट चैनल का प्रसारण स्थापित नियों के अनुसार किया जायेगा. परिवर्तन की स्थिति में कंडिका 1 के अनुरूप पूर्वानुमति लेना अपरिहार्य होगा. आदेश का उल्लंघन की स्थिति में निमित स्थापित नियमों के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.जारी आदेश मंे एसडीओ ने कहा है कि स्थानीय न्यूज केबुल न्यूज चैनल जो स्थानीय समाचार, कार्यक्रम, विज्ञापन प्रसारित करते हैं एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन( आइबीएफ), ब्राडकास्टिंग कटेंट कंप्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) के नियमन से बाहर हैं.
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ेस्थानीय केबुल चैनलों को एसडीओ ने जारी किया दिशा निर्देश
जमशेदपुर: एसडीओ प्रेम रंजन ने चुनाव आयोग के निर्देश पर स्थानीय केबुल चैनलों के संबंध मंे दिशा निर्देश जारी किया है. केबुल रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट 1995, केबुल रेगुलेशन रूल्स 1994 एवं चुनाव आयोग के 27 अगस्त 12 को पेड न्यूज के संबंध मंे दिये गये निर्देश के आलोक मंे एसडीओ ने निर्वाचन कार्य समाप्त होने […]
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