जमशेदपुर: वेश बदल कर जबरन घर में प्रवेश करने, फायरिंग करने और कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी अमित राय को एडीजे-वन सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने दोषी करार कर दिया है. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनायेगी. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है.
कोर्ट ने धारा 307, 452, 376 और 27 मामलों पर दोषी बताया है. घटना 12 जुलाई 2012 की है. बताया जाता है कि अमित राय स्वर्णरेखा फ्लैट क ा रहने वाला है. वह वाटिका ग्रीन सिटी निवासी सुमन कुमारी (बदला हुआ नाम) के घर में टोपी पहन कर व वेश बदल कर आया था. इसी बीच सुमन ने दरवाजा खोला तो देखा कि अमित राय है. उसके बाद उसने पिस्तौल निकाल कर फायरिंग की और बोला कि जान से मार देंगे.यह बोलने के बाद वह अन्य फ्लैट की ओर चला गया.
पीड़िता ने बताया कि उसके साथ पूर्व में उसका प्रेम संबंध था. इस दौरान अमित सोनारी और शहर से बाहर भी कई होटलों में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. शहर के बाहर के होटलों में रहने के क्रम में अमित राय फर्जी पहचान पत्र का प्रयोग करता था. इसके बाद भी कई बार अमित राय के द्वारा परेशान किया गया है. इस मामले में अमित राय के खिलाफ उलीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया था.