जमशेदपुर : नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने और पुराने का नवीकरण कराने के लिए प्रशासन ने 31 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की है. 31 दिसंबर तक इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा. 31 दिसंबर के बाद 10 रुपये की जगह 20 रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगेगा.
ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले व्यवसायियों से 100 रुपये लेट फाइन भी वसूला जायेगा. प्रशासन अब ट्रेड लाइसेंस एक साल से लेकर अधिकतम 10 साल के लिए लाइसेंस जारी करेगा. एक जनवरी से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद सर्वे शुरू होगा.
इसमें ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर शुल्क के साथ जुर्माना भी वसूला जायेगा. ट्रेड लाइसेंस को लेकर 23 सितंबर को नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की थी.
इसमें नगर निगम के शहरी क्षेत्र में कारोबार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करार दिया गया है. व्यापारियों की सुविधा के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने ऑनलाइन लाइसेंस लेने की सुविधा दे रहा. ऑनलाइन आवेदन करने पर ट्रेड लाइसेंस घर तक पहुंचाया जा रहा.
चलाया गया जागरूकता अभियान, आज-कल लगेगा कैंप
जमशेदपुर. मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देश पर शनिवार को नगर प्रबंधक निशांत कुमार, अनय राज, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के पंकज कुमार ने शनिवार को ट्रेड लाइसेंस बनाने और नवीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया.
मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि निगम की ओर से नया ट्रेड लाइसेंस बनाने या नवीनीकरण के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा हैं. 29 दिसंबर रविवार और 30 दिसंबर सोमवार को प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष कैंप राजस्थान भवन, डिमना रोड मानगो और जन सुविधा केंद्र, मानगो नगर निगम का पुराना कार्यालय में लगाया जायेगा. आवश्यक दस्तावेज के साथ आकर कैंप का लाभ उठाया सकते हैं.
