जमशेदपुर: मुंसिफ कोर्ट में टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री चंद्रभान सिंह को राहत मिली है. मुंसिफ कोर्ट में दिये गये फैसले में एके पांडेय की ओर से 19 मार्च व 29 अप्रैल को दायर की गयी याचिका को मेरिट नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया.
अदालत ने अपने निर्णय में लिखा है कि याचिकाकर्ता एके पांडेय इसे प्राइमा फेसी केस या फिर यह साबित करने में असफल रहे कि यदि अस्थायी या अंतरिम आदेश नहीं जारी किया जाता है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा. मुंसिफ कोर्ट में एके पांडेय ने चंद्रभान सिंह के साथ प्रबंधन के द्वारा किसी भी समझौते को रोकने के लिए अस्थायी व अंतरिम आदेश जारी करने के लिए अलग से दो याचिका दायर की थी. बुधवार को निर्णय आने के बाद एके पांडेय खेमा को जहां झटका लगा है, वहीं चंद्रभान खेमा खुश है.
यूनियन कार्यालय में बैंड बाजा के साथ अबीर-पटाखा चला मुंसिफ कोर्ट से फैसला आने के बाद टेल्को वर्कर्स यूनियन में चंद्रभान समर्थकों ने नारे लगाये और एक-दूसरे को अबीर लगाया.
शाम में बैंड बाजा के साथ समर्थकों ने चंद्रभान को जीत की बधाई दी और पटाखा फोड़ जश्न मनाया. इस अवसर पर यूनियन के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश सिंह, पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट देवेश वर्मा, संयुक्त महामंत्री देवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष शमशेर खान, प्रवक्ता संतोष सिंह, उपाध्यक्ष बच्च सिंह, सहायक सचिव सतीश मिश्र, टेल्को सोसाइटी के कमेटी मेंबर संजीव सिंह, टाटा कमिंस यूनियन के उपाध्यक्ष रंजन पांडेय, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता कमलेश सिंह, सीआर दहल समेत अन्य उपस्थित थे.