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औरंगाबाद में पत्नी की हत्या कर शव नहर में फेंकनेवाले को उम्रकैद

जमशेदपुर/औरंगाबाद : सिदगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापतिनगर की सुस्मिता देवी की दहेज हत्या के मामले में एडीजे 10 की अदालत ने बुधवार को आरोपी पति टाटा मोटर्स बाइसिक्स कर्मी अजय सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने उसे 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. उक्त राशि सुस्मिता देवी के आश्रित को […]

जमशेदपुर/औरंगाबाद : सिदगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापतिनगर की सुस्मिता देवी की दहेज हत्या के मामले में एडीजे 10 की अदालत ने बुधवार को आरोपी पति टाटा मोटर्स बाइसिक्स कर्मी अजय सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने उसे 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. उक्त राशि सुस्मिता देवी के आश्रित को दी जायेगी. कोर्ट में अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने बहस की.

सुस्मिता उर्फ बबली के पिता रणजीत सिंह ने सिदगोड़ा थाना में अजय सिंह समेत सास श्रीमंती देवी, जेठ मिथलेश सिंह, जेठानी मनोरमा देवी, प्रीति कुमारी, गोल्डी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. भालुबासा निवासी रणजीत सिंह के अनुसार 06 मई 2006 को बेटी सुस्मिता उर्फ बबली की शादी सिदगोड़ा विद्यापतिनगर निवासी अजय सिंह से की थी. अजय सिंह टाटा मोटर्स में बाइ सिक्सकर्मी है. उन्हें एक बच्ची है.
शादी के बाद से ही अजय सिंह समेत उसके घरवाले सुस्मिता को प्रताड़ित करते थे. शादी में साढ़े सात लाख रुपये खर्च समेत अन्य सामान दिया था. 4 अक्तूबर 2014 को जब वह बेटी के घर दुर्गापूजा में गये तो पता चला के वह गायब है. घरवालों ने इसकी जानकारी नहीं दी. जिसके बाद उन्होंने अजय सिंह समेत घरवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.औरंगाबाद में मिला था सुस्मिता का शवउन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पहले तो अजय सिंह ने सुस्मिता के पूजा के दौरान गुम होने की बात बतायी.
लेकिन जब मामले की जांच की गई तो सच्चाई सामने आयी. अजय सिंह की निशानदेही पर ही बेटी सुस्मिता का शव औरंगाबाद में ग्रामीण क्षेत्र में एक नहर से बरामद किया गया था. शव काफी सड़ गया था कुत्तों ने शव को खा लिया था. शरीर पर तिल से शव की शिनाख्त की गयी. इसके बाद पुलिस ने अजय सिंह को गिरफ्तार किया था.

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