जमशेदपुर : डिमना के सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में सजायाफ्ता अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, कन्हैया सिंह, सचिन, सुजीत, करण सिंह, राजा श्रीवास्तव को प्रधान जिला जज की अदालत ने बरी कर दिया है. मार्च 2019 में निचली अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. अमलेश सिंह, सुजीत सिंह और राजा श्रीवास्तव के अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने मामले में अपील फाइल की थी.
अपील की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रधान जिला जज की अदालत ने सभी को बरी कर दिया. घटना 30 अक्तूबर 2010 की है. अधिवक्ता रंजनधारी ने बताया कि ट्रांसपोर्टर के मैनेजर ने केस दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया था कि प्रति टन के हिसाब से रंगदारी की मांग आरोपियों द्वारा की गयी है. रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गयी थी.