जमशेदपुर : साकची के जेलर उमा शंकर पांडेय की हत्या में कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने अखिलेश सिंह को अंतिम सांस तक जेल में रखने का फैसला सुनाया है.
अदालत ने सरकार को अखिलेश सिंह को किसी प्रकार का रिमिशन (छूट या माफी) नहीं देने का निर्देश दिया. निचली अदालत में सुनवाई के दाैरान होस्टाइल गवाह पर कार्रवाई करने के लिए हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने अखिलेश सिंह की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका को खारिज कर दिया. मंगलवार को कोर्ट में सजायाफ्ता गैंगस्टर अखिलेश सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी. अदालत ने निर्णय सुरक्षितरखा था.