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जमशेदपुर: तीन माह के भत्ते के भुगतान के प्रमाण के साथ होना है हाजिर

जमशेदपुर : एसडीअो सह भरण-पोषण पदाधिकारी चंदन कुमार के आदेश के बाद भी पुत्र संंजय कुमार उर्फ मुन्ना ने पिता रामराज राम (राम नगर रोड नंबर 4 मकान नंबर 14 कदमा निवासी) को 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता नहीं दिया. एसडीअो ने तीन माह का भत्ता भुगतान करने अौर उसके प्रमाण के साथ 10 […]

जमशेदपुर : एसडीअो सह भरण-पोषण पदाधिकारी चंदन कुमार के आदेश के बाद भी पुत्र संंजय कुमार उर्फ मुन्ना ने पिता रामराज राम (राम नगर रोड नंबर 4 मकान नंबर 14 कदमा निवासी) को 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता नहीं दिया.
एसडीअो ने तीन माह का भत्ता भुगतान करने अौर उसके प्रमाण के साथ 10 नवंबर को उन्हें कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. केस संख्या 3(15-16) में मेंटनेंस ट्रिब्यूनल ने 8 दिसंबर 2017 को संजय कुमार को प्रत्येक माह दस हजार रुपये पिता रामराज राम को देने का निर्देश दिया था. रामराज राम ने एसडीअो को शिकायत की है कि संजय कुमार द्वारा समय पर मासिक भत्ता नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद एसडीओ ने यह आदेश जारी किया.
संजय कुमार को 10 नवंबर से पूर्व तीन माह का बकाया भत्ता तीस हजार रुपये रामराज राम के खाते में अथवा एसडीअो कार्यालय के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर पुत्र पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसमें एक माह जेल का प्रावधान है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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