जमशेदपुर : परिवहन मंत्रालय की अडवाइजरी जारी हाेने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दूसरे दस्तावेजों की ऑरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपके मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की इ-कॉपी ही काफी हाेगी. केंद्र ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की ऑरिजिनल कॉपी न लें. आइटी एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों से कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर जैसे दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए नहीं ली जानी चाहिए.
मंत्रालय से जारी अडवाइजरी के अनुसार डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इसके लिए मान्य होगी. ऐसे करेगा काम : अपने मोबाइल में डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप डाउनलोड कर अपने आधार नंबर से ऑथेन्टिकेट करें. डिजिलॉकर एप को डाउनलोड करें. इसके बाद साइन अप करें. साइनअप के लिए अपने मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, जिसके बाद ओटीपी मिलेगी. ओटीपी को इंटर कर अपनी पहचान वेरिफाई करेंगे. दूसरे चरण में लॉगइन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा. ऐसा करते ही आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट हो जायेगा. इसके बाद अपने आधार नंबर से अकाउंट को ऑर्थेंटिकेट करना होगा. अब आप अपने 12 अंकों वाले आधार नंबर को इंटर करेंगे. फिर आधार डेटाबेस में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर ओटीपी आयेगा. उस ओटीपी को इंटर करने के बाद आधार ऑर्थेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. इसके बाद आप डिजिलॉकर में अपने डॉक्युमेंट्स को सहेज सकेंगे.