गैर इरादतन हत्या में पति को 4 साल 9 माह की सजा

Updated at : 25 Jul 2018 4:27 AM (IST)
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गैर इरादतन हत्या में पति को 4 साल 9 माह की सजा

जमशेदपुर : जिला जज वन की अदालत ने रेबती सबर की गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल में बंद गहन सबर को दोषी करार देते हुए उसे चार साल नौ माह कैद की सजा सुनायी है. इस मामले में बोड़ाम थाना में पुत्रवधू गुलाबी सबर के बयान पर गहन सबर के खिलाफ 19 नवंबर […]

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जमशेदपुर : जिला जज वन की अदालत ने रेबती सबर की गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल में बंद गहन सबर को दोषी करार देते हुए उसे चार साल नौ माह कैद की सजा सुनायी है. इस मामले में बोड़ाम थाना में पुत्रवधू गुलाबी सबर के बयान पर गहन सबर के खिलाफ 19 नवंबर 2013 को मामला दर्ज कराया गया था.
आरोपी को घटना के दूसरे दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दर्ज मामले के मुताबिक गुलाबी सबर का पति महाराष्ट्र में काम करता है. वह अपने बच्चे, ससुर गहन सबर तथा सास रेबती सबर के साथ अंधाझोर गांव में रहती थी. वर्ष 2013 के सितंबर माह में रिश्तेदार गहन सबर आकर रहने लगा. 19 नवंबर को घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गहन सबर ने कुल्हाड़ी से रेबती सबर पर हमला कर दिया. इलाज के दौरान 22 नवंबर को रेबती की मौत हो गयी. मामले में आठ लोगों की गवाही हुई.
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