दुलाल भुइयां को 5 साल की सजा

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रांची/जमशेदपुर : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनायी है. दुलाल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. […]

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रांची/जमशेदपुर : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनायी है. दुलाल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.
अब 11 वर्ष तक दुलाल भुइयां चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. यह मामला सीबीआइ कांड संख्या आरसी 21 (ए) 2013 (1)(इ) से जुड़ा है. पूर्व मंत्री के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 13(2) r/w 13 (डी) (इ) के तहत मामला दर्ज किया गया था. दुलाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की. उन पर आय से एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपये अर्जित करने का आरोप साबित हुआ.
कब क्या हुआ
  • सीबीआइ ने 29 नवंबर 2014 को चार्जशीट दायर की थी
  • 4 फरवरी 2017 को आरोप गठन किया था
  • सीबीआइ की ओर से 21 गवाही करायी गयी
  • आय से एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपये अर्जित करने का आरोप साबित हुआ
  • 10 मार्च 2005 से लेकर एक सितंबर 2009 तक की अवधि में मंत्री अौर विधायक के तौर पर अर्जित की संपत्ति
  • दुलाल भुइयां की अोर से भी अपने बचाव में 21 गवाही करायी गयी
पूर्व मंत्री ने 10 मार्च 2005 से लेकर एक सितंबर 2009 तक की अवधि में मंत्री अौर विधायक के तौर पर सैलरी के रूप में 15 लाख पांच हजार 83 रुपये कमाये. इस पीरियड में उन्होंने 59 लाख चार हजार 189 रुपये खर्च किये. यानी आय से कई गुना अधिक. साथ ही उन्होंने खुद के नाम समेत पत्नी अौर तीन बच्चों के नाम पर 93 लाख 72 हजार 392 रुपये की चल अचल संपत्ति भी खरीदी. इस मामले में सीबीआइ ने 29 नवंबर 2014 को चार्जशीट दायर की थी, जबकि चार फरवरी 2017 को आरोप गठन किया गया था. मामले में सीबीआइ की अोर से 21 गवाही करायी गयी. दुलाल भुइयां की अोर से भी अपने बचाव में 21 गवाही करायी गयी.
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