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अस्पतालों को 15 दिनों की मोहलत, गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों को 50 हजार से पांच लाख तक जुर्माना

आदित्यपुर : कांड्रा, गम्हरिया व आदित्यपुर स्थित 12 अस्पताल, नर्सिंग होम या पैथोलॉजिकल जांच घरों में से किसी में भी बायो मेडिकल वेस्ट (चिकित्सा के दौरान निकले कचरे) के निष्तारण में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है. इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा की क्लिनिकल इस्टेब्लिस्मेंट एक्ट तहत […]

आदित्यपुर : कांड्रा, गम्हरिया व आदित्यपुर स्थित 12 अस्पताल, नर्सिंग होम या पैथोलॉजिकल जांच घरों में से किसी में भी बायो मेडिकल वेस्ट (चिकित्सा के दौरान निकले कचरे) के निष्तारण में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है.
इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा की क्लिनिकल इस्टेब्लिस्मेंट एक्ट तहत स्वास्थ्य संस्थाओं की जांच के दौरान हुआ.
सभी को 15 दिनों के अंदर व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया गया, अन्यथा स्वास्थ्य संस्थाओं पर 50 हजार से पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जायेगा. जांच दल में जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ जुझार मांझी, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ विजय कुमार, प्रधान लिपिक धनपत महतो शामिल थे. दल ने जांच के समय स्वास्थ्य संस्थाओं का निबंधन, बायो मेडिकल वेस्टेज, प्रदूषण से संबंधित लाइलेंस की जांच की गयी. सभी स्वास्थ्य संस्था में क्लिनिकल इस्टेब्लिस्मेंट एक्ट के तहत निबंधित हैं, किन्तु बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का तरीका कहीं भी गाइड लाइन के अनुसार नहीं हो रहा है.
निबंधन नहीं रहने पर एफआइआर : बिना निबंधन के स्वास्थ्य संस्था का संचालन करते पाये जाने पर एक्ट की धारा 41(1) व 41(2) के तहत जुर्माना लगाने के साथ उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
जिले के 80 संस्था में से 12 की हुई जांच
सरायकेला-खरसावां जिले में कुल 80 स्वास्थ्य संस्थायें हैं. उनमें से आदित्यपुर-गम्हरिया स्थित 12 संस्थाओं की जांच हुई. इनमें शिवा नर्सिंग होम, मेडीट्रीना हॉस्पिटल, 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्रा लि, मेडिनोवा नर्सिंग होम, न्यू लाइफ नर्सिंग होम, साईं नर्सिंग होम, सहाय नर्सिंग होम, मौर्या जांच घर, वेनगार्ड नर्सिंग होम, वेलकेयर नर्सिंग होम, शांतिराज नर्सिंग होम शामिल थे.

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