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शत्रु संपत्ति जमीन की जमाबंदी होगी खारिज

जमशेदपुर : पाकिस्तानी नागरिक मदार खान (पिता स्व. मूसा खान) द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति (धातकीडीह बी ब्लॉक मकान संख्या 101) की जमीन की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है. गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पत्र अौर जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय ने चिह्नित शत्रु संपत्ति पर […]

जमशेदपुर : पाकिस्तानी नागरिक मदार खान (पिता स्व. मूसा खान) द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति (धातकीडीह बी ब्लॉक मकान संख्या 101) की जमीन की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है.
गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पत्र अौर जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय ने चिह्नित शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जमशेदपुर के अंचलाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि अंचल अमीन अौर राजस्व कर्मी से 24 घंटे में चिह्नित शत्रु संपत्ति का खाता-प्लॉट नंबर, जमीन की प्रकृति समेत अन्य विवरण मांगा गया है.
विवरण मिलने के बाद अगर चिह्नित जमीन की जमाबंदी कायम हुई होगी, तो उसे खारिज करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी तथा उस संपत्ति को लैंड रेवेन्यू रिकाॅर्ड में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया जायेगा.
जमशेदपुर. पाकिस्तानी नागरिक मदार खान (पिता स्व. मूसा खान) द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति (धातकीडीह बी ब्लॉक मकान संख्या 101) की जमीन की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है.
गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पत्र अौर जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय ने चिह्नित शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जमशेदपुर के अंचलाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि अंचल अमीन अौर राजस्व कर्मी से 24 घंटे में चिह्नित शत्रु संपत्ति का खाता-प्लॉट नंबर, जमीन की प्रकृति समेत अन्य विवरण मांगा गया है.
विवरण मिलने के बाद अगर चिह्नित जमीन की जमाबंदी कायम हुई होगी, तो उसे खारिज करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी तथा उस संपत्ति को लैंड रेवेन्यू रिकाॅर्ड में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया जायेगा.

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