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किरण तिलवानी हत्याकांड में खत्री, मंटू व मनीष दोषी
रंगदारी नहीं देने पर गोलमुरी बाजार में 10 दिसंबर 2010 को मारी थी गोली खत्री दुमका जेल में है बंद, मंटू व मनीष न्यायिक हिरासत में लिये गये जमशेदपुर : गोलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी और व्यापारी किरण तिलवानी हत्याकांड में जिला जज चार की अदालत ने विनोद खत्री, मंटू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल को दोषी […]
रंगदारी नहीं देने पर गोलमुरी बाजार में 10 दिसंबर 2010 को मारी थी गोली
खत्री दुमका जेल में है बंद, मंटू व मनीष न्यायिक हिरासत में लिये गये
जमशेदपुर : गोलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी और व्यापारी किरण तिलवानी हत्याकांड में जिला जज चार की अदालत ने विनोद खत्री, मंटू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल को दोषी करार दिया है.
अदालत नौ मई को सजा सुनायेगी. विनोद खत्री दुमका जेल में बंद है, जबकि मंटू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल जमानत पर थे. दोषी करार दिये जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. विनोद खत्री और मंटू अग्रवाल को अदालत ने धारा 320/34/120बी तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है जबकि मनीष अग्रवाल को 120बी में दोषी माना गया है. अदालत में कुल 19 लोगों की गवाही करायी गयी.
सभी ने घटना के पक्ष में गवाही दी. मालूम हो कि 10 दिसंबर 2010 को रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित घर के पास किरण तिलवानी का रात दस बजे बाइक सवार अपराधियों ने तीन गोली मारकर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान 23 दिसंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गयी थी. इसके विरोध में व्यापारियों ने दूसरे दिन गोलमुरी बाजार बंद रखकर गोलमुरी चौक पर प्रदर्शन किया था. किरण तिलवानी गोलमुरी बाजार में स्थित डीलक्स इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक हरिश तिलवानी के भाई थे.
दुकान के समीप भी हुई थी फायरिंग
किरण तिलवानी की हत्या से एक वर्ष पूर्व गोलमुरी बाजार स्थित डीलक्स इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के पीछे रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. घटना के बाद से जिला पुलिस ने उन्हें अंगरक्षक दिया था, बाद में उसे हटा लिया गया था.
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