बिना बिल के एक किमी भी माल परिवहन होगा दंडनीय
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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जमशेदपुर : राज्य में शुक्रवार (20 अप्रैल) से इंट्रा स्टेल इ वे बिल अनिवार्य किया जा रहा है. 50 हजार रुपये से अधिक का माल परिवहन करने के दाैरान ट्रांसपाेर्टर आैर व्यापारियाें काे अपने साथ इ वे बिल रखना अनिवार्य हाेगा, परिवहन की दूरी चाहे एक किलाेमीटर के दायरे में ही क्याें नहीं हाे. सिंहभूम […]
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जमशेदपुर : राज्य में शुक्रवार (20 अप्रैल) से इंट्रा स्टेल इ वे बिल अनिवार्य किया जा रहा है. 50 हजार रुपये से अधिक का माल परिवहन करने के दाैरान ट्रांसपाेर्टर आैर व्यापारियाें काे अपने साथ इ वे बिल रखना अनिवार्य हाेगा, परिवहन की दूरी चाहे एक किलाेमीटर के दायरे में ही क्याें नहीं हाे. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश साेंथालिया ने वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त केके खंडेलवाल से बात कर 10 किलाेमीटर तक बिना इ वे बिल के माल का परिवहन करने की छूट प्रदान करने की मांग की है.
साेंथालिया ने कहा कि यह पूरी तरह से अव्यवाहरिक हाेगा, व्यापारी काराेबार करेगा या फिर दिन भर बैठकर एक-एक किलाेमीटर के दायरे में माल बेचने के साथ-साथ बिल काटता रहेगा. वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार काे दिन में 11 बजे वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियाें के साथ आयुक्त केके खंडेलवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. उसमें इ वे बिल-दायरा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये जायेंगे, जिस पर विभागीय पदाधिकारी अमल करेंगे.
क्या है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इ-वे बिल
राज्य के अंदर ही स्टॉक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंट्रा स्टेट इ-वे बिल बनेगा, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्टॉक भेजने या मंगाने के लिए इंटर स्टेट इ-वे बिल बनाना अनिवार्य हाेगा. इ वे बिल की वेबसाइट पर ही इंट्रा स्टेट इ-वे बिल जेनरेट होगा. इंट्रा स्टेट इ-वे बिल के लिए एक ही फॉर्म भरना होगा. जिस तरह इंटर स्टेट इ-वे बिल में भरते हैं, उसी तरह गंतव्य की दूरी और पहुंचाने का समय अंतराल कम हो जायेगा. तरीका इंटर स्टेट इ-वे बिल की तरह ही होगा. इ-वे बिल 50 हजार रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने वाले निबंधित-अनिबंधत कारोबारी, डीलर्स, ट्रांसपोटर्स आैर स्टेक हाेल्डर को जेनरेट करना होगा.
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