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170 वाहन मालिकों को नोटिस
आदित्यपुर : सरायकेला-खरसावां में 16 अप्रैल को होने वाले आदित्यपुर नगर निकाय, कपाली नगर पर्षद व सरायकेला नगर पंचायत के चुनाव के लिए 81 छोटी-बड़ी वहनों की जरूरत है. इसके लिए 170 वाहन मालिकों को नोटिस जारी की गयी है. नोटिस में शुक्रवार से उनके वाहन केएस कॉलेज सरायकेला में खुले वाहन कोषांग में जमा […]
आदित्यपुर : सरायकेला-खरसावां में 16 अप्रैल को होने वाले आदित्यपुर नगर निकाय, कपाली नगर पर्षद व सरायकेला नगर पंचायत के चुनाव के लिए 81 छोटी-बड़ी वहनों की जरूरत है. इसके लिए 170 वाहन मालिकों को नोटिस जारी की गयी है. नोटिस में शुक्रवार से उनके वाहन केएस कॉलेज सरायकेला में खुले वाहन कोषांग में जमा करने का आदेश दिया गया है.
शुक्रवार से केएस कॉलेज में कोषांग खोला जायेगा. यदि शुक्रवार को वाहन मालिक किसी कारण गाड़ी जमा नहीं पाये, तो वाहनों के धड़पकड़ के साथ लापरवाह वाहन मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जायेगी. यह जानकारी जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी सह डीटीओ दिनेश रंजन ने दी. उन्होंने बताया कि तीनों निकाय के चुनाव के लिए कुल 81 बस, 63 टाटा मैजिक लगेंगे. इस तरह कुल 81 गाड़ियों से आगामी 15 अप्रैल को पोलिंग पार्टी व फोर्स को कलस्टर पर रवाना किया जायेगा. रिजर्व में दस फीसदी पोलिंग पार्टी व फोर्स के लिए 4 बसों को रिजर्व में सुरक्षित रखा जायेगा.
रूट चार्ट व सेक्टर बना :
आदित्यपुर के 108 बूथों पर पोलिंग पार्टी व पुलिस फोर्स के सुरक्षित मूवमेंट के लिए रूट चार्ट व सेक्टर बनाया गया है. आदित्यपुर नगर निगम में 28 सेक्टर बनाये गये हैं.
चुनाव को लेकर शहर में बढ़ी पुलिसिया चौकसी
सरायकेला. नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरायकेला जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में व पड़ोसी जिले के सीमावर्त्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है. पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिंहा के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गयी है. इधर, जिला मुख्यालय व मुख्य सड़कों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है.
निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस कटिबद्व है. इसके लिए पुलिस द्वारा टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. गुरुवार से ही जिला मुख्यालय में पुलिस की चौकसी बढ़ गयी है. नगर पंचायत के सभी वार्डों में पुलिस बलों की तैनाती का कार्य शुरू कर दिया गया है.
स्टार प्रचारकों के लिए 48 घंटे पूर्व लेनी होगी अनुमति
सरायकेला. नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को अपने पक्ष में किसी स्टार प्रचारक को आमंत्रित कर पदयात्रा, सभा या अन्य कार्यक्रम कराने के लिए 48 घंटे पहले निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बगैर अनुमति के स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. प्रत्याशियों को स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार-प्रसार में हुए खर्च को चुनाव खर्च में भी दर्शाना होगा, जो स्टार प्रचारक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है. उसे मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव क्षेत्र से बाहर रहना पड़ेगा.
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