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ट्रान-1, जीएसटीआर 3 बी में चूक पर मिलेगा माैका

ट्रान-1 की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, जीएसटीआर 3 बी की 31 मई तय जमशेदपुर के 600 मामलाें का हाेगा निबटारा जमशेदपुर : जीएसटीआर टैक्स प्रेयर की समस्याआें के समाधान के लिए आइटी (इनफाॅर्मेशन टेक्नाेलॉजी) ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का गठन किया गया है. टैक्स रिटर्न से संबंधित पुरानी शिकायतों का समाधान इसमें किया जायेगा. टैक्स प्रेयर […]

ट्रान-1 की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, जीएसटीआर 3 बी की 31 मई तय

जमशेदपुर के 600 मामलाें का हाेगा निबटारा
जमशेदपुर : जीएसटीआर टैक्स प्रेयर की समस्याआें के समाधान के लिए आइटी (इनफाॅर्मेशन टेक्नाेलॉजी) ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का गठन किया गया है. टैक्स रिटर्न से संबंधित पुरानी शिकायतों का समाधान इसमें किया जायेगा. टैक्स प्रेयर की शिकायत के समाधान के लिए वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त, उपायुक्त स्तर के पदाधिकारियाें काे अधिकार दिया गया है. टैक्स प्रेयर की शिकायताें काे अधिकारी खुद समझेंगे, अगर उन्हें यह महसूस हाेगा कि आइटी से संबंधित मामले के कारण टैक्स प्रेयर काे परेशानी हुई है, ताे वे संबंधित व्यापारी के आवेदन काे अप्रूव कर उसे जीएसटीएन के पास टिप्पणी लिखते हुए भेजेंगे कि उसे रिलीफ दी जाये.
जीएसटीएन द्वारा प्रदत इस सेवा का लाभ झारखंड में 1200 आैर जमशेदपुर में 600 से अधिक जीएसटी निबंधित व्यापारियाें काे मिलने की उम्मीद है. उनके मामलाें का निबटारा इसके तहत संभव हाे पायेगा. जीएसटीएन पाेर्टल में इस सेवा का लाभ लेने के लिए 17533 लागाें ने अपनी शिकायत दर्ज करायी हैं. जिन्हाेंने शिकायतें पूर्व में दर्ज करायी हैं, उन्हें ही टैक्स का लाभ प्रदान किया जायेगा. देश भर में दर्ज शिकायताें में व्यापारियाें काे लगभग 2582 कराेड़ सीजीएसटी आैर 1112 कराेड़ का एसजीएसटी में क्रेडिट का लाभ मिलेगा.
सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के सचिव (टैक्स एंड फाइनांस) सह अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं व्यापारियाें काे मिलेगा, जिन्हाेंने 2016-17 वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व में ही जीएसटीएन पाेर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी थी. इसके तहत वैसे व्यापारी लाभ ले सकते हैं, जिनका रिटर्न गलत फाइल हुआ है. रिटर्न रिवाइज, रजिस्ट्रेशन फाइल करने, फाॅर्म जमा करने के लिए काेई व्यापरी यदि बिजली-इंटरनेट की समस्या बताता है ताे उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा. उसका आवेदन स्वीकृत नहीं हाेगा. जीएसटीएन पाेर्टल द्वारा जारी सर्कुलर के बाद ट्रान-1 फाइलिंग के दाैरान जिन्हें परेशानियां हुई थी, उन्हें बचा हुआ प्राेसेस पूरा करने के लिए 30 अप्रैल 2018 तक का समय दिया जायेगा. इसके अलावा जाे डीलर-व्यापारी ट्रान-1 नहीं भरने के कारण जीएसटीआर 3 बी भी नहीं दाखिल कर पाये थे, उन्हें 31 मई 2018 तक का अंतिम समय प्रदान किया गया है. साधारण व्यापारियाें काे बढ़ी हुई तिथि का काेई लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें तय तिथि पर ही ट्रान-1 का भुगतान करना हाेगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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