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हाइकोर्ट के तीन फैसले से टायो कर्मियों में जगीं उम्मीदें

टायो संघर्ष समिति की बैठक में कर्मचारियों को दी गयी फैसले की जानकारी जमशेदपुर : नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे टायो कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट के तीन फैसले से खुशी व्याप्त है. रविवार को टायो संघर्ष समिति के बैनर तले बिष्टुपुर में आयोजित बैठक में कर्मचारियों को तीनों फैसले से अवगत कराया गया. […]

टायो संघर्ष समिति की बैठक में कर्मचारियों को दी गयी फैसले की जानकारी
जमशेदपुर : नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे टायो कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट के तीन फैसले से खुशी व्याप्त है. रविवार को टायो संघर्ष समिति के बैनर तले बिष्टुपुर में आयोजित बैठक में कर्मचारियों को तीनों फैसले से अवगत कराया गया. समिति के अध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि झारखंड हाइकोर्ट ने टायो प्रबंधन को रिकवरी को रोकने की अपील पर स्टे देने से इनकार कर दिया है.
नवंबर माह में श्रम सचिव ने आदेश जारी कर सरायकेला डीसी को टायो कर्मचारियों के बकाया 2.41 करोड़ रुपये वेतन भुगतान कराने का आदेश दिया था. वेतन नहीं देने की स्थिति में कंपनी के एमडी सहित अधिकारियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था.
प्रबंधन ने फैसले के खिलाफ स्टे लेने के लिए हाइकोर्ट में एक याचिका दायर किया था कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. इसलिए रिकवरी की प्रक्रिया को रोका जाये. हाइकोर्ट ने प्रबंधन को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और झारखंड सरकार को तीन सप्ताह का समय देते हुए प्रबंधन की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही हाइकोर्ट ने कर्मचारियों को इंटरवेनर बनाने को कहा है. ताकि कर्मचारियों के पक्ष को भी सुना जा सके.
आत्मसर्मपण कर कर्मचारी ले स्थायी बेल : झारखंड हाइकोर्ट ने एंट्रीसपेटरी 53/2018 पर सुनवाई के दौरान टायो कर्मचारियों को बेल दे दिया है. हाईकोर्ट ने टायो कंपनी के सभी आरोपित कर्मचारियों को चार सप्ताह के अंदर स्थानीय कोर्ट में आत्मसर्मपण कर स्थायी बेल लेने को कहा है.
मामला 23 अक्तूबर 2017 का है. बकाया वेतन की मांग को लेकर टायो के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान सरायकेला जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया. मजिस्ट्रेट के बयान पर टायो के 21 कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था. इस मामले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाइकोर्ट में एंट्रीसपेटरी दाखिल किया था.
प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर सरकार आज देगी जवाब
टायो के कर्मचारियों की ओर दिये गये आवेदन पर मामला दर्ज नहीं करने मामले में राज्य सरकार सोमवार को हाइकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. मामला 23 अक्तूबर 2017 का है. टायो कंपनी गेट के बाहर लाठी चार्ज हाेने पर कर्मियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज होने पर कर्मियों ने भी लिखित शिकायत थाना और एसपी को दिया था,लेकिन कर्मचारियों के मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया.
झारखंड हाइकोर्ट ने डब्ल्यूपी (आपराधिक) 01/2018 पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश रंगन मुखोपाध्याय ने झारखंड सरकार से सवाल पूछा है कि स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं किया गया. हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 12 फरवरी तक शपथपत्र दाखिल कर जवाब मांगा है. टायो संघर्ष समिति ने स्थानीय थाने में एसडीएम, डीएसपी, गम्हरिया थानेदार सहित कंपनी के सिक्यूरिटी के खिलाफ थाने में शिकायत किया था. मामला दर्ज नहीं होने पर टायो कर्मचारी ने हाईकोर्ट का शरण लिया था.

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