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फरवरी से इ-वे बिल अनिवार्य, डमी फॉरमेट जारी

पांचाें सर्किलाें ने 25-25 कंपनियाें काे पूर्वाभ्यास करने का दिया निर्देश जमशेदपुर : 50 हजार से अधिक कीमत की वस्तुओं के परिवहन के लिए इ-वे बिल अनिवार्य होगा. एक फरवरी 2018 से इ-वे बिल काे लागू किया जाना है. वाणिज्य कर विभाग ने जमशेदपुर के पांचाें सर्किलाेें के चुनिंदा 25-25 ट्रांसपाेर्टराें काे इ-वे बिल का […]

पांचाें सर्किलाें ने 25-25 कंपनियाें काे पूर्वाभ्यास करने का दिया निर्देश

जमशेदपुर : 50 हजार से अधिक कीमत की वस्तुओं के परिवहन के लिए इ-वे बिल अनिवार्य होगा. एक फरवरी 2018 से इ-वे बिल काे लागू किया जाना है. वाणिज्य कर विभाग ने जमशेदपुर के पांचाें सर्किलाेें के चुनिंदा 25-25 ट्रांसपाेर्टराें काे इ-वे बिल का डमी फॉरमेट जारी किया है. इस फॉरमेट काे भरकर वे विभाग काे अॉनलाइन जमा कराेंयेगे. डीलर की साइट पर उक्त फॉर्मेट उपलब्ध रहेगा. जिसे लॉगिन करने पर उन्हें पासवर्ड मिलेगा. एक माह तक इसे ट्रायल के रूप में चलाया जायेगा. इस दाैरान यदि किसी तरह की परेशानी-खामियां आयेंगी ताे उसमें सुधार किया जायेगा. वाणिज्य विभाग मुख्यालय से इसे प्रयाेग में लाने का निर्देश सभी अंचलाें काे जारी किया गया है. इस आदेश की प्रति मिलने के बाद वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त ने सभी सर्किलाें काे फॉरमेट संबंधी जानकारी भेजा.
वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त जेपी टाेप्पाे ने बताया कि व्यापारी-ट्रांसपाेर्टराें के अलावा 10 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी सामान के परिवहन पर यह बिल आम ग्राहक को भी लेना होगा. व्यापारी इसे मोबाइल एप, कियोस्क से भी जनरेट कर सकेंगे. यदि वह मोबाइल नंबर पर एसएमएस के रूप में ई-वे बिल लेना चाहता है तो वह विकल्प भी सर्वर पर मौजूद रहेगा.
रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटीएन से बना सकते हैं यूजर आइडी
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि डीलर को इ-वे बिल जनरेट करने के लिए सिस्टम पर जाना होगा और पहली बार उपयोग करने पर अपना जीएसटीएन व पासवर्ड डालना होगा. इससे यूजर नेम व पासवर्ड जनरेट होगा. जिससे वह जिसे माल बेच रहा है, उसकी व खुद की जानकारी डालेगा, पार्ट बी या तो खुद अथवा ट्रांसपोर्टर द्वारा माल परिवहन के समय इ-वे बिल जनरेट करेगा.

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