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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 14 वर्ष सजा

जमशेदपुर. प्रेम नगर की 13 वर्षीय बच्ची के साथ 17 फरवरी 2015 को दुष्कर्म करने के आरोपी रवि कुमार को एडीजे-1 की कोर्ट ने 14 की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. कोर्ट ने बच्ची को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 15 […]

जमशेदपुर. प्रेम नगर की 13 वर्षीय बच्ची के साथ 17 फरवरी 2015 को दुष्कर्म करने के आरोपी रवि कुमार को एडीजे-1 की कोर्ट ने 14 की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. कोर्ट ने बच्ची को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 15 दिसंबर को ही दोषी करार कर दिया था. मामले में कुल आठ लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी. इस मामले में अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने कोर्ट में बच्ची की ओर से बहस किया.
बच्ची के पिता ने परसुडीह थाने में रवि कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. जानकारी के मुताबिक बच्ची की दादी का घर लोको कॉलोनी के पास है. वह अपने भाई के साथ दादी से मिलने के लिए जा रही थी. उसी दौरान लोको शंटिंग यार्ड के पास उसका भाई थोड़ा आगे बढ़ गया और बच्ची पीछे छूट गयी. इसी दौरान रवि ने बच्ची को पकड़ लिया.

उसने मुंह को बंद कर दिया और जैसे ही चिल्लाई उसका गला दबा दिया. इस दौरान वह बेहोश हो गयी. बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान बच्ची का भाई उसे खोजते हुए घर चला गया. बच्ची के नहीं मिलने के बाद परिवार के लोगों ने परसुडीह थाने में शिकायत दर्ज करायी. छानबीन के दौरान यार्ड के पास बच्ची को बस्ती के लोगों ने उठाया और सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जा में लेकर पूछताछ की.

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