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आज दुमका जेल जायेगा अखिलेश

जमशेदपुर. घाघीडीह जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बुधवार को दुमका जेल भेजा जायेगा. पुलिस सूत्रों की मानें, तो कई थानेदारों को सुबह बुलाया गया है. गत 23 नवंबर को अखिलेश सिंह को दुमका जेल भेजने का आदेश हुआ था. पुलिस उसे दुमका ले जाने के लिये जेल पहुंची भी, लेकिन हाईवोल्टेज ड्रामे के […]

जमशेदपुर. घाघीडीह जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बुधवार को दुमका जेल भेजा जायेगा. पुलिस सूत्रों की मानें, तो कई थानेदारों को सुबह बुलाया गया है. गत 23 नवंबर को अखिलेश सिंह को दुमका जेल भेजने का आदेश हुआ था. पुलिस उसे दुमका ले जाने के लिये जेल पहुंची भी, लेकिन हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद दोपहर तीन बजे पुलिस वापस लौट गयी. बाद में उसे लांग नी-ब्रेस पहनाकर दुमका भेजने की अनुमति डॉक्टर ने दी.
घाघीडीह जेल में है बंद. अखिलेश सिंह तीन नवंबर से घाघीडीह जेल में बंद है. उसे और उसकी पत्नी गरिमा सिंह को पुलिस ने गत 11 अक्तूबर को हरियाणा से गिरफ्तार किया था.
18 नवंबर को जेल आइजी ने दी दुमका ले जाने की अनुमति. डीसी और एसएसपी की रिपोर्ट में शहर और जेल में विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका पर जेल आइजी ने गत 18 नवंबर को अखिलेश सिंह को दुमका जेल स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की. रिपोर्ट में बताया गया था कि अखिलेश सिंह और परमजीत सिंह (अब मृत) गुट में वर्चस्व को लेकर जमशेदपुर में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है. इसलिए उसे यहां से शिफ्ट कर दिया जाये.
अखिलेश ,बंटी व लल्लू के प्रोडक्शन के लिए अर्जी
जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में अखिलेश सिंह, बंटी जायसवाल और मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को कोर्ट में प्रोडक्शन कराने को लेकर अखिलेश सिंह के अधिवक्ता विद्या सिंह ने एडीजे-2 की कोर्ट में अर्जी दी है. अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में अखिलेश सिंह फरार चल रहे थे, अब वह गिरफ्तार होकर जेल में है. इस कारण से इस मामले के तीनों अभियुक्त को कोर्ट में प्रोडक्शन कराया जाये. गौरतलब है कि साकची में मार्च 2008 को आरपी रवि को गोली मारी गयी थी, जिसके बाद अखिलेश सिंह समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया था.
रंजीत समानता पर फायरिंग मामले में बंटी जायसवाल को बेल. रंजीत समानता पर फायरिंग मामले के अभियुक्त बंटी जायसवाल को एडीजे-2 की कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी. इस मामले में अधिवक्ता विद्या सिंह ने काेर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को बेल दे दिया. विद्या सिंह ने बताया कि तीन माह पूर्व भी बेल के लिए अर्जी कोर्ट में दिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.

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