जमशेदपुर : जिला जज दो की अदालत ने भाई की हत्या के आरोपी बहन गुरुबारी टुडू को दोषी करार देते हुए चार वर्ष कैद की सजा सुनायी है. इसी मामले के आरोपी पिता वकील टुडू को अदालत ने बरी कर दिया है. घटना पटमदा थाना क्षेत्र के सीमागोड़ा की है. चकीदार गोपाल सहिज के बयान पर पटमदा थाना में 24 जून 11 को वकील टुडू तथा गुरुबारी टुडू के खिलाफ धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
अदालत ने गवाहों के बयान और सारी दलीले सुनने के बाद गैर इरादन हत्या का मामला मानते हुए सजा सुनायी. मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई.