महामंत्री ने कहा है कि 28 सितंबर 2015 को रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की मंजूरी के बाद नया बाइलॉज यूनियन में लागू कर दिया गया है. महामंत्री ने अपने जवाब में अध्यक्ष आर रवि के जवाब का ही समर्थन किया है और कहा है कि इस नये बाइलॉज के तहत तीन साल पर चुनाव कराया जाना है, जिसके तहत 8 मार्च 2018 तक वर्तमान कमेटी कार्य कर सकती है. नये संविधान के मुताबिक दो माह पहले से चुनाव प्रारंभ किया जाना है, जिसके तहत जनवरी 2018 से चुनाव की प्रक्रिया यूनियन प्रारंभ करेगी. जवाब सौंपे जाने के बाद नवंबर में इसकी सुनवाई होगी.
अलग-अलग केस दायर होने के बाद रघुनाथ पांडेय ने अपनी याचिका वापस ले ली. इस बीच केस चलता रहा. इसके बाद से हाइकोर्ट द्वारा लगातार जवाब दाखिल करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर महामंत्री ने जवाब सौंपा है. हालांकि, यूनियन की ओर से पहले अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने भी अपना जवाब दाखिल किया है.