जमशेदपुर: सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना के सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अशोक दास पर लोकायुक्त डीएन उपाध्याय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. वर्ष 2015 में लोकायुक्त के आदेश पर एसीबी ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच की थी.
इधर, एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी ने मामले में पिछले दिनों लोकायुक्त को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है. सूत्रों के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यपालक अभियंता के खिलाफ एसीबी ने आरंभिक जांच में गड़बड़ी किये जाने की पुष्टि की है. जिसकी वजह से लोकायुक्त ने एसीबी के एडीजी को कार्यपालक अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
मूल पोस्टिंग के साथ दो जगहों का प्रभार भी है. कार्यपालक अभियंता अशोक दास की मूल पोस्टिंग सिंचाई प्रमंडल गालूडीह में है. उनके पास लघु वितरण प्रमंडल संख्या 10 अौर बराज प्रमंडल गालूडीह में कार्यपालक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी है.
तीन सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का आदेश. लोकायुक्त ने एसीबी के एडीजी को कार्यपालक अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तीन सप्ताह के अंदर किये गये कार्रवाई का रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.
लोकायुक्त द्वारा जमशेदपुर के कार्यपालक अभियंता अशोक दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश की जानकारी अभी मुझे नहीं है.
सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार