मुहर्रम को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
Updated at : 16 Jul 2024 4:30 PM (IST)
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मुहर्रम सौहार्द व शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है.
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हजारीबाग.
मुहर्रम सौहार्द व शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई की रात दस बजे तक लागू रहेगा. अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा. डीजे सख्त मना है. सभी धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा, गोष्ठी, जलसा निषेध रहेगा. रात दस बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा. सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर भड़काउ भाषण, मैसेज, ऑडियो, वीडियो पर प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति व एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी. यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल, कर्मचारी, पदाधिकारी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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