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हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद

Updated at : 22 Dec 2025 10:55 PM (IST)
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हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद

आठ फरवरी 2020 को रंजीत कुमार का शव पुलिस ने चरही जंगल से बरामद किया था

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हजारीबाग. सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को हत्या मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा दी गयी. साथ ही आर्थिक जुर्माना लगाया गया. सजा पाने वालों में अर्जुन मंडल, दीपक बरवा एवं मालती देवी शामिल है. यह मामला चरही थाना कांड संख्या 83-2020 से संबंधित था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार तीनों आरोपियों ने आठ फरवरी 2020 को रंजीत कुमार की हत्या कर शव को चरही जंगल में फेंक दिया था. पुलिस ने शव को चरही के जंगल से बरामद किया था. कांड के सूचक मृतक के भाई डॉ शिवकुमार मंडल ने चरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उक्त तीनों को आरोपी बनाया था. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने अनुसंधानकर्ता समेत 12 गवाहों का परीक्षण कराया. अदालत ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्य व अभिलेख अवलोकन के साथ दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनायी है.

साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला आज

बरही. प्रखंड के कोनरा पंचायत भवन में वित्तीय समावेशन एवं साइबर सिक्योरिटी पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला 23 दिसंबर को होगी. इसमें कोनरा पंचायत के युवक, युवती, महिला एवं पुरुष भाग ले सकते हैं. कार्यशाला में प्रशिक्षण के लिए सुबह 10.30 बजे निबंधन होगा. इसमें शामिल होने के लिए आधार कार्ड साथ लाना होगा. 50 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है. उक्त जानकारी संचालक जयदीप सिन्हा ने दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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By SUNIL PRASAD

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