हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
Updated at : 29 Jul 2024 7:48 PM (IST)
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व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला सत्र न्यायधिश सत्य प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को हत्या के एक मुकदमे में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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हजारीबाग.
व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला सत्र न्यायधिश सत्य प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को हत्या के एक मुकदमे में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में बरही थाना क्षेत्र के कदवा निवासी राधे महतो पिता छत्रधारी महतो, कृष्णा महतो पिता छत्रधारी महतो, मालती देवी पति कृष्णा महतो और बसंती देवी पति राधे महतो शामिल है. अदालत में इन अभियुक्तों को धारा 302-34 व धारा 328-34 में दोषी पाते हुए सजा मुर्करर की है. सभी अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं दो हजार जुर्माना राशि एवं धारा 328-34 में दस वर्ष कारावास एवं जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नही अदा करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी. यह मामला बरही थाना कांड संख्या 10-2008 से संबंधित है. कांड के सूचक इचाक निवासी जमीदार प्रसाद मेहता है. एफआईआर के मुताबिक उनकी बहन बबिता का विवाह 2003 में पदमा निवासी सुरेंद्र प्रसाद मेहता के साथ हुई थी. शादी के तीन माह बाद पति की मृत्यु हो गई थी. मृत्यु के बाद बबिता को ससुराल वाले सताने लगे और उसे जहर दे दिया गया. इलाज के दाैरान उसकी मौत सदर अस्पताल में हो गई थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने एवं प्रयाप्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय सुनाया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मनोज कुमार झा एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजय कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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