Land Acquisition Case : भू-अधिग्रहण मामले में मंत्री चंपई सोरेन का फरमान, बड़कागांव में 26 रैयतों की 56.88 एकड़ जमीन लौटायें

Updated at : 19 Feb 2021 7:25 AM (IST)
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Land Acquisition Case : भू-अधिग्रहण मामले में मंत्री चंपई सोरेन का फरमान, बड़कागांव में 26 रैयतों की 56.88 एकड़ जमीन लौटायें

land acquisition act recent cases in jharkhand : इस कारण संबंधित न्यायालय ने रैयतों को भूमि वापसी का आदेश पारित किया. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सीएनटी 1908 की धारा ( 49 (5) Section 49 (5) of CNT 1908 ) के तहत मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया है. पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय में सारे मामले 2019-20 से संबंधित थे. इसी में यह आदेश दिया गया है. यह जानकारी राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते ने दी है.

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Jharkhand news, hazaribagh barkagaon news today, latest update on land acquisition case रांची : पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री चंपई सोरेन ने हजारीबाग के बड़कागांव अंचल स्थित पसेरिया मौजा के 26 रैयतों की 56.88 एकड़ जमीन वापसी का आदेश दिया है. इस जमीन का अधिग्रहण ज्वाइंट वेंचर की कंपनी रोहाने कोल कंपनी लिमिटेड ने किया था. इस कंपनी के हिस्सेदार जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड थे. कंपनी ने जमीन अधिग्रहण के लिए किये गये एकरारनामा के अनुसार काम नहीं किया.

इस कारण संबंधित न्यायालय ने रैयतों को भूमि वापसी का आदेश पारित किया. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सीएनटी 1908 की धारा ( 49 (5) Section 49 (5) of CNT 1908 ) के तहत मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया है. पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय में सारे मामले 2019-20 से संबंधित थे. इसी में यह आदेश दिया गया है. यह जानकारी राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते ने दी है.

भू-अधिग्रहण कर कंपनियों ने तय शर्त के तहत नहीं किया काम
इन रैयतों की जमीन वापसी का हुआ है आदेश
रैयत का नाम मौजा खाता संख्या रकबा

  • हाकिम सोरेन वगैरह (छह रैयत) पसेरिया, नवाटोली 07 5.29 एकड़

  • फाकू मांझी वगैरह (चार रैयत) बरबनिया 186 3.49 एकड़

  • देमका मांझी वगैरह(एक रैयत) बरबनिया 182 1.60 एकड़

  • करमी देवी वगैरह (छह रैयत) बरबनिया 181 17.28 एकड़

  • अजय सोरेन वगैरह (पांच रैयत) बरबनिया 183 20.46 एकड़

  • जगदीश मांझी वगैरह (एक रैयत) रोहने उर्फ पसेरिया 08 5.10 एकड़

  • राजेंद्र सोरेन वगैरह (तीन रैयत) पसेरिया 06 3.66 एकड़

आदिवासियों की जमीन नहीं लूटने देंगे, जमीन का यूनिक आइडेंटीटी नंबर जारी होगा : सीएम

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटने वाले भू-माफियों पर अंकुश लगेगा. हर जमीन का अपना यूनिक अाइडेंडीटी नंबर जारी होगा. सीएम ने यह बात रैयतों की जमीन वापसी के फैसले के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से कही. सीएम ने कहा कि जमीन संबंधी विवाद न हों, इसके लिए भू-राजस्व विभाग तेजी से काम कर रहा है. यहां जमीन को लेकर कई विसंगतियां हैं, जिन्हें पूर्व में दूर करने का प्रयास नहीं किया गया.

जिसके चलते आज लगातार गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है. इन सभी विषयों पर सरकार काम कर रही है. विसंगतियों को दूर करने का निर्देश विभाग को दिया गया है. सीपीएम की नेता वृंदा करात से हुई मुलाकात पर सीएम ने कहा बंगाल चुनाव के मुद्दे पर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है. 20 फरवरी को पीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के मुद्दे सीएम ने कहा कि पीएम के समक्ष वह बजट को लेकर अपनी बात रखेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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