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सोशल मीडिया में भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

होली के दिन घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी लेकर चलने पर प्रतिबंध

शांतिपूर्ण माहौल में होली मानने को लेकर निषेधाज्ञा लागू

: होली के दिन घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी लेकर चलने पर प्रतिबंध

हजारीबाग. उपायुक्त नैंसी सहाय, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे ने होली का त्योहार भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है. सुरक्षा के ख्याल से आदेश जारी किया है गया, जिसमें धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है. होली के दिन किसी तरह के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. सोशल मीडिया पर किसी तरह का भड़काऊ मैसेज पोस्ट नहीं करें, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो. किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी. होली में जबरन किसी को रंग न लगायें. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा. होलिका दहन एवं होली के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम न करें, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो. यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा. निषेधाज्ञा आदेश मार्च से 2025 से 16 मार्च 2025 तक लागू रहेगा. इसे लागू करने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारी को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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