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वसूल की जायेगी खाद्यान्न की राशि
फरजी राशन कार्ड बनवानेवाले लाभुक होंगे चिह्नित, सूद समेत हजारीबाग : फरजी तरीके से राशन कार्ड बनवानेवाले लाभुकों के खिलाफ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. डीसी रवि शंकर शुक्ला ने इसके लिए विभिन्न प्रखंडों के लिए टीम गठित की है. कमेटी के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के कार्ड की जांच करेंगे. जांच में फरजी राशन कार्ड पाये […]
फरजी राशन कार्ड बनवानेवाले लाभुक होंगे चिह्नित, सूद समेत
हजारीबाग : फरजी तरीके से राशन कार्ड बनवानेवाले लाभुकों के खिलाफ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. डीसी रवि शंकर शुक्ला ने इसके लिए विभिन्न प्रखंडों के लिए टीम गठित की है. कमेटी के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के कार्ड की जांच करेंगे. जांच में फरजी राशन कार्ड पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कमेटी सात दिनों तक जांच कर ऐसे लाभुकों की सूची बनायेगी, जिसके बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. अयोग्य कार्डधारियों से खाद्यान की राशि सूद समेत वसूली जायेगी.
प्रखंडवार टीम के सदस्य : डीसी ने अयोग्य राशन कार्डधारियों को हटाने के लिए प्रखंडवार टीम गठित की है. अनुमंडल पदाधिकारी को वरीय पदाधिकारी बनाया गया है. सहयोगी पदाधिकारी में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ को रखा गया है. इसके अलावा सहयोगी कर्मचारियों में संबंधित पंचायतों के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व एमओ होंगे.
ये पदाधिकारी करेंगे जांच : टाटीझरिया प्रखंड में डीएसओ, बीडीओ, सीडीपीओ आरती कुमारी, फरजी कार्डधारियों को चिह्नित करेंगे. विष्णुगढ़ में निदेशक लेखा प्रशासन स्वनियोजन पदाधिकारी व बीडीओ अचलजामो, अलपीटो, बकसपुरा, बनासो, बरांय, भेलवारा, विष्णुगढ़, चानो पंचायत के कार्ड की जांच करेंगे. वहीं सीओ चेडरा, गैडा, गोल्हारबार, गोविंदपुर, जोबर, करगालो, खरकी खास, खरना पंचायतों में फरजी कार्ड की जांच करेंगी. सीडीपीओ आरती कुमारी, कुसुंभा, मड़मो, नागी, खरकी, नरकी, नवादा, सारूकुदर, सिरय, बेड़ा हरिहरा व एमओ श्रीकांत सहाय कार्ड की जांच करेंगे.
कटकमसांडी में जिला कल्याण पदाधिकारी रतीश सिंह ठाकुर, बीडीओ कटकमसांडी, एमओ सुरेंद्र दास आराभुसाई, बाझा, बरगड्डा, डांटोखुर्द, ढौठवा में कार्ड की जांच करेंगे. कटकमसांडी सीओ कंचनपुर, कंडसार, कटकमसांडी व लुपूुग में फरजी कार्डधारियों को चिह्नित करेंगे. सीडीपीओ मीना ठाकुर, पबरा, रेबर, शाहपुर में अयोग्य कार्डधारियों को चिह्नित करेंगे. बड़कागांव में डीडीसी राजेश पाठक व बीडीओ बादम, चंदौल, चोपदार बलिया, गरसुल्ला, गोदलपुरा, हरली में कार्ड की जांच करेंगे. सीडीपीओ रेखा रानी, कांडतरी, महुगाईकला, नापोखुर्द, नयाटांड़, सांढ़, सिकरी, सिरमा, तलसवार की कार्ड की जांच करेंगी. केरेडारी में जिला योजना पदाधिकारी अजय कुमार व बीडीओ बारियातू, बेलतू, बेंगवरी, बुंडू, चट्ट बरियातू, हेवई, कंडाबेर गांव में जांच करेंगे.
केरेडारी सीओ व सीडीपीओ राखी चंद्रा कराली, केरेडारी, मनातू, पचड़ा, पांडू, पताल, पेटो, सलगा गांव में जांच करेंगे. बरकट्ठा में बरही अनुमंडल पदाधिकारी व बीडीओ बरकनगांगो, बरकट्ठा उत्तरी, दक्षिणी, बेड़ोकला, बेलकप्पी, चेचकप्पी, चुगलामो, गैड़ा, गंगपाचो में जांच करेंगे. बरकट्ठा सीओ व सीडीपीओ अंजु कुमारी गयपहाड़ी, गोरहर, झुरझुरी, कपका, कोनहराखुर्द, सलैया, शीलाडीह, तुइयो पंचायत में जांच करेंगे.
चलकुशा में भूमि सुधार उपसमाहर्ता व बीडीओ अलगडीहा, चलकुशा, खरगू, मनैया पंचायत में कार्ड की जांच करेंगे. बरकट्ठा सीओ व सीडीपीओ अंजू कुमारी, मस्केडीह, सलैयाडीह, सेंघाटांड़, सुदन पंचायत मे कार्ड की जांच करेंगे. शहरी क्षेत्र के नगर पर्षद क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी व सहायक अभियंताजांच करेंगे.
जरूरतमंद लाभुकों के नाम जुटेंगे
डीसी की ओर से गठित टीम गांव जाकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने कार्ड की सूची की जानकारी ग्रामीणों को देगी. इसके बाद ग्रामीण तय करेंगे कि कौन-कौन कार्डधारी आयोग्य हैं. जांच के दौरान तत्काल टीम की ओर से अयोग्य कार्डधारियों का नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची से हटा दी जायेगी. उनके स्थान पर समावेशी मानक के तहत छूटे हुए लाभुकों का नाम सूचीबद्ध किया जायेगा. उसके बाद सूची जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजी जायेगी, ताकि उन्हें राशन कार्ड मुहैया हो सके.
यहां कर सकते हैं शिकायत
सदर ब्लॉक के अमनारी, बहेरी, बड़ासी, भेलवारा, चुटियारो, गुरहेत, हरहद, हुटपा, करवेकला के लोग सदर बीडीओ व एमओ कौशल कुमार से शिकायत कर सकते हैं. मेरू, मोरांगी, नगवां, नयाखाप, ओकनी उतरी के कार्डधारी सदर सीओ व एमओ से फरजी कार्डधारियों का नाम बता सकते हैं. इसी तरह ओरिया, पौता, सखिया, सिलवारकला, सिंदूर, सिंघानी के कार्डधारी सीडीपीओ राखी चंद्रा से शिकायत कर सकते हैं. दारू प्रखंड के कार्डधारियों की जांच डीएसओ भोगेंद्र ठाकुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी, सीडीपीओ राखी चंद्रा करेंगे.
इन्हें नहीं मिलेगा कार्ड का लाभ
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्व विकता प्राप्त गृहस्थ योजना (पीएच), अंत्योदय अन्न योजना के लिए सरकार की ओर से मापदंड तय किये गये हैं. इसमें परिवार के कोई भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी अथवा परिषद उद्यम या प्राकरम व स्वायत्त संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए. इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के पास दोपहिया वाहन, फ्रीज, एसी, पक्का मकान, खेती के लिए मशीन जैसे उपकरण नहीं हो. यदि इनमें से कोई भी चीज लाभुक के पास उपलब्ध है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच व एएवाइ योजना का लाभ वह नहीं ले सकता है.
राशन कार्ड बनाने में बरती गयी अनियमितता
हजारीबाग. पेलावल दक्षिणी पंचायत की मुखिया नूरजहां ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनाने में हुई अनियमितता को लेकर उपायुक्त को आवेदन दिया है.
आवेदन में मुखिया ने कहा कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को योग्य एवं जरूरतमंद लाभुकों की सूची उपलब्ध करायी, जिसमें लगभग 1800 परिवार के नाम दर्ज हैं, लेकिन उस सूची पर एक भी लाभुक का चयन नहीं किया गया. उन्होंने कहा है कि जिन 52 लाभुकों का चयन हुआ है, जिसमें अनिमितता बरती गयी है. उन्होंने उपायुक्त से जांच कर दोषी पदाधिकारी एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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