बैनर व पोस्टर हटेगा, पुतला लेकर चलने और जलाने की अनुमति नही
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लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में सबका सहयोग जरूरी
बैनर व पोस्टर हटेगा, पुतला लेकर चलने और जलाने की अनुमति नही सी विजिल एप के माध्यम से निगरानी रख सकेंगे मतदाता हजारीबाग : लोकसभा चुनाव 2019 व आचार संहिता अनुपालन में आम नागरिक भी सी विजिल एप के माध्यम से निगरानी रख सकेंगे. लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुचारु रूप से संचालन में प्रेस, […]
सी विजिल एप के माध्यम से निगरानी रख सकेंगे मतदाता
हजारीबाग : लोकसभा चुनाव 2019 व आचार संहिता अनुपालन में आम नागरिक भी सी विजिल एप के माध्यम से निगरानी रख सकेंगे. लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुचारु रूप से संचालन में प्रेस, मीडिया समेत सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस बार के लोकसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में आमलोग भी नजर रख सकेंगे. भारत निर्वाचन आायोग ने सी विजिल एप का निर्माण किया है.
आमलोग भी आचार संहिता के उल्लंधन मामलों की शिकायत सीधे सी विजिल एप के माध्यम से कर सकेंगे. यह जानकारी बुधवार को सूचना भवन सभागार में डीडीसी विजया जाधव व एसडीओ मेघा भारद्वाज ने दी. बताया कि लोकसभा निर्वाचन सी विजिल एप के माध्यम से प्राप्त ऐसे मामलों को ससमय निष्पादन हेतु होगा. जीपीएस लोकेशन के आधार पर तत्काल संज्ञान लिया जायेगा. कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है.
मेघा भारद्वाज ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष बनाने के लिए इवीएम व वीवीपैट मशीन से जुड़ने के बाद अब कोई भी मतदाता अपने मतदान वीवीपैट मशीन के माध्यम से देख सकेंगे. वीवीपैट के माध्यम से मतदाता जिस चिह्न में बटन दबायेंगे, उसकी पर्ची वीवी पैट में अंकित होकर सात सेकेंड तक दिखने के बाद मशीन में स्टोर हो जायेगा.
अपर समाहर्ता प्रभारी प्रदीप तिग्गा ने आचार संहिता से जुड़े विभिन्न नियमों की जानकारी दी. उम्मीवारों को आचार संहिता के नियमों का सही से पालन करने की बात कही. कहा कि चुनाव को निष्पक्ष व समानांतर बनाने के लिए सभी प्रत्याशियों को 70 लाख तक की सीमा तक व्यय करने की अनुमति है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अलबर्ट बिलुंग ने इवीएम वीवीपैट की जानकारी देते हुए कहा कि इवीएम मशीन पूरी तरह से निष्पक्ष है. इसमें किसी भी प्रकार गड़बड़ी कभी नहीं की जा सकती है.
मौके पर उपस्थित लोगों के बीच इवीएम व वीपैट मशीन मतदान होने का डेमो किया गया. इधर, सूचना भवन में बुधवार को जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव 2019 व आचार संहिता की जानकारी दी. डीडीसी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, सामुदायिक जगहों से किसी प्रकार की राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटा लेना है.
जो राजनीतिक दल प्रचार सामग्री को नहीं हटायेंगे उन्हें पहले नोटिस दिया जायेगा. इसके बाद जुर्माना राशि की वसूली की जायेगी. डीडीसी ने कहा कि किसी दल या उम्मीदवार को जाति, धर्म को लेकर टिप्पनी करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा. उम्मीदवारों को व्यक्तिगत आलोचना से बचना है. प्रचार के दौरान मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर या पूजा स्थलों पर मंच का उपयोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.
राजनीतिक दल व उम्मीदवार झंडा, पोस्टर, बैनर लगाने से पहले संस्थान से घर के मालिक से अनुमति लेनी होगी. उम्मीदवार को सभा के स्थान समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारी को पूरी जानकारी देनी है. लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि यंत्रों से संबंधित प्रसार-प्रसार करने में सक्षम पदाधिकारी को आवेदन देकर अनुमति लेनी है. जुलूस निकालने वालों को पहले समय, स्थान व रूट चार्ट देना होगा. किसी भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार को किसी का पुतला लेकर चलने व जलाने की अनुमति नहीं है.
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