बड़कागांव : बड़कागांव थाना के सांढ़ पंचायत के मुखिया भीखन महतो व उनके भतीजे अशोक महतो को 15 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ओपी पांडेय की अदालत ने यह सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्तों को बड़कागांव थाना कांड संख्या 63-2007 जीआर नंबर 1449-07 में न्यायालय में मामला चल रहा था. विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता शशिकांत ओझा ने बताया कि पूरे मामले की सुनवाई के दौरान 12 गवाह, प्रयोगशाला रिपोर्ट व जब्त सामान को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था. न्यायालय ने पूरी सुनवाई के बाद धारा 22 में एनडीपीएस एक्ट और धारा 17 के तहत सजा तय की है.
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सांढ़ पंचायत के मुखिया को 15 साल की सजा
बड़कागांव : बड़कागांव थाना के सांढ़ पंचायत के मुखिया भीखन महतो व उनके भतीजे अशोक महतो को 15 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ओपी पांडेय की अदालत ने यह सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्तों को बड़कागांव थाना कांड संख्या 63-2007 जीआर नंबर 1449-07 में […]
क्या है मामला: दोनों अभियुक्तों के घर से तत्कालीन बड़कागांव थाना प्रभारी दारू किंडो द्वारा डेढ़ किलो अफीम व तीन किलो डोडा जब्त किये थे. इसको लेकर बड़कागांव थाना में दोनों को मुख्य अभियुक्त बना कर मामला दर्ज किया गया था.
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