जेपीएससी-2025 परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू

Published at :17 Apr 2026 10:13 PM (IST)
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जेपीएससी-2025 परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू

19 अप्रैल को 12 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा, 200 मीटर दायरे में सख्त प्रतिबंध

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गुमला. उपायुक्त गुमला द्वारा जारी संयुक्त आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) रांची द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को लेकर जिले में सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. जिला मुख्यालय में परीक्षा के लिए कुल 12 केंद्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज, संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय, उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय, संत पात्रिक उच्च विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, डीसीएम एसओइ (एसएस-2 उच्च विद्यालय), एसएस बालिका उच्च विद्यालय, लुथेरान उच्च विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय तथा राजकीय उच्च विद्यालय करंजटोली शामिल हैं. यह परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित है. परीक्षा के सफल, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है. सदर एसडीओ राजीव नीरज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 18 अप्रैल की मध्यरात्रि से 19 अप्रैल की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है. जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन और तीन से अधिक वाहनों के एक साथ परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों, धार्मिक गतिविधियों, शादी-विवाह और शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा. परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री लाने-ले जाने पर सख्त मनाही की गयी है. साथ ही कोटपा एक्ट 2003 के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 गज के दायरे में सिगरेट समेत अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

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