प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक शहर में नो-एंट्री व्यवस्था होगी लागू

Updated at : 25 Mar 2026 9:09 PM (IST)
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प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक शहर में नो-एंट्री व्यवस्था होगी लागू

गुमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देश पर सदर एसडीओ राजीव नीरज की अध्यक्षता में बैठक हुई

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: शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित व सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक हुई.

पुग्गू करमडीपा, सिलम बाइपास, लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तथा उर्मी चौक में नो-एंट्री का बोर्ड लगाया जायेगा.

: बस, टेंपों व ई-रिक्शा के लिए दिशा-निर्देश जारी, अवहेलना करने पर एक हजार से पांच हजार रुपए तक लिया जायेगा जुर्माना.

प्रतिनिधि, गुमला

गुमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देश पर सदर एसडीओ राजीव नीरज की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें डीटीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, नगर परिषद इओ, थाना प्रभारी, मोटरयान निरीक्षक, सार्जेंट मेजर सह यातायात पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में शहर में बढ़ती भीड़-भाड़, विद्यार्थियों के विद्यालय आने-जाने में हो रही असुविधा, भारी वाहनों के अनियंत्रित प्रवेश, सवारी गाड़ियों के निर्धारित स्थानों के बाहर ठहराव तथा ई-रिक्शा व टेंपो चालकों द्वारा उत्पन्न जाम की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई.

निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों की सुविधा और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों एवं मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसके लिए पुग्गू करमडीपा, सिलम बाइपास, लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास और उर्मी चौक पर नो-एंट्री बोर्ड स्थापित किये जायेंगे. साथ ही चयनित स्थानों पर स्लाइडर लगाकर रोस्टर के अनुसार पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी.

1000 से 5000 तक जुर्माना वसूला जायेगा

सवारी वाहनों के अनियंत्रित ठहराव पर सख्ती बरतने का निर्णय हुआ. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 एवं 179 के तहत निर्धारित स्थानों से इतर वाहन रोकने पर 1000 से 5000 तक जुर्माना वसूला जायेगा तथा पुनरावृत्ति पर दोगुना जुर्माना लगाया जायेगा. नगर परिषद इओ को निर्देश दिया गया कि टेंपो और ई-रिक्शा से टोकन शुल्क केवल निर्धारित स्थानों पर ही लिया जाये. बसों का टोकन बस डिपो के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही वसूला जायेगा. संबंधित वेंडरों को नोटिस निर्गत करने तथा उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना व लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया.

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