लंबित जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करें : एसी

Updated at : 21 Jul 2025 9:55 PM (IST)
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लंबित जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करें : एसी

जन्म व मृत्यु निबंधन मामलों की समीक्षा बैठक

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गुमला. अपर समाहर्ता (एसी) शशिंद्र कुमार बड़ाइक की अध्यक्षता में जन्म व मृत्यु निबंधन मामलों की समीक्षा बैठक सोमवार को हुई. बैठक में जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों से प्राप्त जन्म व मृत्यु निबंधन संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा की गयी. इस दौरान एसी ने जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की. एसी ने कहा कि एएनएम आंगनबाड़ी सेविका व स्वास्थ्य सहिया के साथ नियमित बैठक कर उन्हें निर्देशित करें कि धात्री व गर्भवती महिलाओं की सूची व उनका पूर्ण विवरण नियमित रूप से उपलब्ध करायें, ताकि अस्पताल प्रबंधन को जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई समस्या नहीं हो. एसी ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक दस्तावेज है, जिसका उपयोग स्कूल नामांकन के साथ-साथ सरकार की कई योजनाओं व पेंशन स्कीम में आवश्यक दस्तावेज के रूप में माना जाता है. एसी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करें. राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन्म के 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है. इस आधार पर सभी नये आवेदनों को तय समय सीमा में निर्गत करना सुनिश्चित करें. वहीं सभी बैकलॉग एंट्री को पंचायत सचिव के रजिस्टर से मिलान कर उनसे समन्वय स्थापित करते हुए लंबित आवेदनों को निर्गत करने की बात कही. साथ ही शिशु के जन्म के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया. मृत्यु प्रमाण पत्र व मृत्यु निबंधन मामलों की समीक्षा में एसी ने अस्पताल में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य निर्गत करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समेत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.

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