20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand News: आइसक्रीम विवाद में भाभी की हत्या के दोषी देवर को गुमला की अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा

Jharkhand News: एडीजे-पांच सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी, जबकि 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आइसक्रीम को लेकर हुए विवाद में देवर ने भाभी की हत्या कर दी थी.

Jharkhand News: झारखंड के गुमला की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी. भाभी मुनी देवी की हत्या के दोषी देवर उगन किसान को एडीजे-पांच सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. ये पालकोट के डुगडुगी का रहने वाला है. धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, जबकि 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

टांगी से किया था भाभी पर वार

अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमला देवी ने इस मामले में पैरवी की. ये मामला आठ जून 2016 का है. आइसक्रीम को लेकर भाभी मुनी देवी व देवर उगन किसान के बीच विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया था कि हाथ में रखी टांगी से देवर ने भाभी पर वार कर दिया था. इससे उसकी मौत हो गयी थी.

Also Read: Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महिलाओं को सौगात, महिला सशक्तीकरण के लिए इन पर रहा फोकस
आइसक्रीम को लेकर बढ़े विवाद में मार डाला

बताया जाता है कि घटना के दिन मुनी देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी. उसी दौरान उसके घर के बाहर आइसक्रीम बेचने वाला आया. इस दौरान वह बच्चों को आइसक्रीम खरीद कर दी. इतने में उसका देवर उगन किसान आया और मुनी देवी के घर के बाहर रखे पुराने फ्रेम को उठा कर उस आइसक्रीम वाले को बेच दिया. इससे मुनी व उदन किसान के बीच विवाद बढ़ गया. इतने में दोषी उगन ने अपने हाथ में रखी टांगी से मुनी देवी पर लगातार वार कर दिया. इससे मुनी देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी थी.

Also Read: झारखंड में भाई-बहन की हत्या कर आंख निकालने का आरोपी नेहरू लाल मरांडी ने की आत्महत्या, जंगल में मिला शव

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें