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खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर संग्रह किये सैंपल

Updated at : 03 Jan 2026 10:18 PM (IST)
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर संग्रह किये सैंपल

विशेष छापेमारी सह निरीक्षण अभियान चलाया गया

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गुमला. मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए आमजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से शनिवार को गुमला जिले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी सह निरीक्षण अभियान चलाया गया. अभियान के तहत लोहरदगा रोड, घाघरा चांदनी चौक व नेतरहाट रोड क्षेत्र में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठान बिना वैध खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण के संचालित पाये गये, जिन्हें तत्काल नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. अभियान के क्रम में टीटू स्वीट्स, बुधराम चिकन शॉप, तृषा चाट भंडार, उज्जवल स्टोर, मां लक्ष्मी स्टोर, मां कालिका स्टोर, शुभम फ्रूटी शॉप, विनय फल दुकान, राज भोजनालय एवं सहयोग ट्रेडर्स सहित अन्य दुकानों की जांच की गयी. शुभम फ्रूटी शॉप व विनय फल दुकान से तिलकुट तथा श्रीगणपति ट्रेडर्स एवं मां कालिका स्टोर से गुड़ के नमूने संग्रह कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा गया, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व शुद्धता की जांच की जा सके. निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों द्वारा बेसन के नाम पर प्रकाश ब्रांड का मटर बेसन बिक्री के लिए रखा गया था, जिस पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, एफएसएसएआइ लोगो एवं वैध लाइसेंस नंबर अंकित नहीं थे. उक्त सामग्री को अमानक एवं संदेहास्पद मानते हुए मौके पर ही तत्काल नष्ट कराया गया. संबंधित दुकानदारों को हिदायत दी गयी कि भविष्य में इस प्रकार की सामग्री की खरीद-बिक्री अथवा भंडारण नहीं किया जाये. साथ ही यह भी चेतावनी दी गयी कि पुनः ऐसी अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिले के सभी मीट व मुर्गा दुकानों के संचालकों को निर्देशित किया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यवसाय संचालन के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अथवा पंजीकरण कराना अनिवार्य है. निर्देशों के अनुसार खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीकरण से पूर्व संबंधित दुकानदारों को स्थानीय निकाय (नगर परिषद/पंचायत) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा. निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि खुले में मांस काट कर या लटका कर बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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