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Coronavirus Lockdown: गुमला में आज से कुछ कामों में राहत, विकास के काम होंगे, ढाबा खुलेंगे

गुमला के उपायुक्त शशि रंजन ने भारत सरकार के एडवाईजरी के आलोक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में छूट देने का निर्देश जारी किया है. डीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज, खनन, ईंट भट्ठों, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क निर्माण कार्य, सिंचाई तथा चेकडैम परियोजना से संबंधित कार्य, सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण कार्य, सोलर संबंधित कार्यों में छूट दिये जाने का निर्देश जारी किया है.

दुर्जय पासवान

गुमला के उपायुक्त शशि रंजन ने भारत सरकार के एडवाईजरी के आलोक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में छूट देने का निर्देश जारी किया है. डीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज, खनन, ईंट भट्ठों, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क निर्माण कार्य, सिंचाई तथा चेकडैम परियोजना से संबंधित कार्य, सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण कार्य, सोलर संबंधित कार्यों में छूट दिये जाने का निर्देश जारी किया है.

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उन्होंने जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत जल संरक्षण एवं सिंचाई से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अब जिले में पशुपालन, मत्स्य पालन व गौशाले भी क्रियाशील किये जायेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों को भी पुनः संचालित किये जाने का निर्देश दिया है.

उपायुक्त ने सभी कार्यालयों में मास्क, सैनेटाईजर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि कार्यालयों में समय-समय पर हाथ धोने के लिए हैंडवॉश का होना अनिवार्य है. उपायुक्त ने आपातकालीन सेवाओं के लिए सरकार के निर्देश पर निजी वाहनों का उपयोग कुछ शर्तों के साथ किये जाने की जानकारी दी. ज्ञातव्य है कि निजी वाहनों का उपयोग स्वास्थ्य, पशु चिकित्सीय सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है.

इसके साथ ही उपायुक्त के द्वारा दो पहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में वाहन चालक के साथ पिछली सीट पर केवल एक ही व्यक्ति के सफर करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने बताया कि जिले में संचालित सभी प्रज्ञा केंद्र पूर्व की तरह कार्य करेंगे. राष्ट्रीय व राज्य मार्ग के किनारे अवस्थित कुछ ढाबों को खोलने की छूट दी गयी है. इसी तरह कोल्ड स्टोरेज को भी चालू करने का निर्देश दिया गया है. आवश्यक सामग्री ढोने वाले वाहनों में चालक सहित तीन व्यक्ति ही सवारी कर सकते हैं.

मीडिया तथा आईटी उद्योग को लॉकडाउन में कार्य संचालन का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के पालन में नागरिकों तथा जिलेवासियों ने अनुशासन का परिचय दिया है. फिर भी उन्होंने आम नागरिकों से किसी तरह के अफवाह से बचने की अपील की है. साथ ही अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट किये जाने वाले के विरूद्ध कोविड-19 के तहत कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है. बैठक में डीडीसी हरि कुमार केशरी, सहायक दंडाधिकारी मनीष कुमार, डीआरडीए निदेशक हैदर अली, स्थापना उप समाहर्त्ता विद्या भूषण, डीपीआरओ देवेंद्रनाथ भादुड़ी व अन्य उपस्थित थे.

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