19 वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

गुमला की अदालत ने 19 साल पुराने दुष्कर्म मामले में जगरन्नाथ सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
प्रतिनिधि, गुमला
करीब 19 वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में जज ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने रायडीह थाना के उपर खटंगा निवासी जगरन्नाथ सिंह को दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन के अनुसार यह मामला वर्ष 2007 की है. आरोप है कि जगरन्नाथ सिंह ने एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
घटना के बाद पीड़िता ने रायडीह थाना में आरोपित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस अनुसंधान के बाद मामला न्यायालय पहुंचा. जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किया. सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत के इस फैसले को पीड़िता को लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय माना जा रहा है.
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लेखक के बारे में
By दुर्जय पासवान
दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.
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