पीएम आवास योजना की राशि 29 जुलाई तक खर्च करें, नगर निकायों को विभाग का अल्टीमेटम

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PM आवास योजना: 29 जुलाई तक खर्च करें राशि, वरना...

सांकेतिक तस्वीर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवंटित राशि का पूरा उपयोग 29 जुलाई तक करने का निर्देश जारी हुआ है। 1 अगस्त से लागू होने वाली नई वित्तीय प्रणाली IFMS के कारण लाभुकों के भुगतान में समस्या आ सकती है।

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Muzaffarpur News: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवंटित राशि का 29 जुलाई तक शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित राज्य के सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित तिथि तक राशि खर्च नहीं होने पर 01 अगस्त से लागू होने वाली नई वित्तीय व्यवस्था के कारण लाभुकों के भुगतान में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो सकती है.

01 अगस्त से लागू होगा IFMS

नगर विकास विभाग के अनुसार 01 अगस्त से वर्तमान CFMS (Comprehensive Financial Management System) की जगह एनआईसी द्वारा विकसित IFMS (Integrated Financial Management System) लागू किया जाएगा. वित्त विभाग और एनआईसी इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया में जुटे हैं. ऐसे में 29 जुलाई तक उपलब्ध राशि का उपयोग करना सभी नगर निकायों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.

दोनों योजनाओं में करोड़ों रुपये अब भी शेष

विभागीय समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 74.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इनमें से 56.59 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जबकि 18.35 करोड़ रुपये अभी भी शेष हैं. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए 580.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें से 329.17 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 251.12 करोड़ रुपये अब भी उपयोग नहीं किए गए हैं.

लापरवाही पर नगर आयुक्त होंगे जिम्मेदार

विशेष सचिव ने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि 29 जुलाई तक राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ और IFMS लागू होने के बाद लाभुकों का भुगतान प्रभावित हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी की होगी. साथ ही सभी नगर निकायों के सिटी लेवल टेक्निकल सेल को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक व्यय प्रगति रिपोर्ट स्टेट लेवल टेक्निकल सेल को भेजने का निर्देश दिया गया है.

PMAY लाभुकों के हित में समयसीमा का पालन जरूरी

विभाग ने कहा है कि लाभुकों को समय पर आवास निर्माण की राशि उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए सभी नगर निकाय निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित भुगतान और राशि उपयोग की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि नई वित्तीय व्यवस्था लागू होने के बाद किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो.

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देवेश कुमार

लेखक के बारे में

By देवेश कुमार

पत्रकारिता के क्षेत्र में देवेश को 17 वर्षों का अनुभव है. उच्च शिक्षा, जमीन रजिस्ट्री, नगर निगम की कार्यप्रणाली और स्मार्ट सिटी विकास जैसे विषयों पर इनका विशेष लेखन है. राजनीतिक और सामाजिक समसामयिक मुद्दों के साथ-साथ खोजी पत्रकारिता और ब्रेकिंग न्यूज कवरेज में ये सक्रिय हैं. तथ्यपरक, प्रभावी और जन सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग इनकी प्रमुख पहचान है.

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