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बाल विवाह पर प्रशासन की सख्ती, 16 वर्षीय छात्रा की रुकवायी शादी

Updated at : 25 Feb 2026 10:05 PM (IST)
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बाल विवाह पर प्रशासन की सख्ती, 16 वर्षीय छात्रा की रुकवायी शादी

बाल विवाह पर प्रशासन की सख्ती, 16 वर्षीय छात्रा की रुकवायी शादी

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गुमला. गुमला प्रशासन की सतर्कता से बुधवार को एक नाबालिग छात्रा की शादी रुकवा दी गयी. 16 वर्षीय छात्रा का विवाह 24 वर्षीय युवक से कराया जा रहा था. बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमा सक्रिय हो गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए शादी की रस्म रुकवा दी. जानकारी के अनुसार सिसई प्रखंड के एक गांव में छात्रा का लगन पान कराया जा रहा था. 26 फरवरी को विवाह की तिथि तय की गयी थी. गुप्त सूचना मिलने पर सीडब्ल्यूसी, डालसा, चाइल्ड लाइन, एलजीएसएस, समाज कल्याण विभाग, पीएलवी नीलम तथा प्रखंड प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा-बुझा कर रस्म रुकवा दी. प्रशासन ने परिजनों को स्पष्ट चेतावनी दी कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी कराना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके बाद छात्रा को संरक्षण में लेकर गुमला लाया गया और सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया. सीडब्ल्यूसी ने बताया कि फिलहाल छात्रा को संरक्षण में रखा जायेगा. उसके परिजनों को कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन देने के लिए कहा गया है. आवेदन में यह लिखित आश्वासन लिया जायेगा कि बालिग होने से पहले उसकी शादी नहीं की जायेगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि गुमला जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत मिली गुप्त सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए एक और बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की.

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