बुजुर्ग दंपती की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 May 2026 11:10 PM
जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-5 संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनायी सज
गुमला. बिशुनपुर प्रखंड में बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-5 संजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी इंद्रनाथ उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा. यह मामला 10 मई 2023 का है. इस संबंध में मृतक के पुत्र लालमोहन भगत ने बिशुनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी इंद्रनाथ उरांव पुरानी रंजिश को लेकर सुबह करीब नौ बजे मृतक तुरी उरांव और उनकी पत्नी नहियारी देवी के घर पहुंचा. उस समय दोनों घर के पास बैठे थे. आरोप था कि इंद्रनाथ उरांव ने लकड़ी के डंडे से दोनों बुजुर्गों पर बेरहमी से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. बाद में सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच पुलिस को घटना की जानकारी दी. प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया था कि आरोपी पुरानी बातों को लेकर रंजिश रखता था और बदला लेने की नीयत से घटना को अंजाम दिया. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था. सेशन ट्रायल संख्या 206/2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया. शुक्रवार को सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान आरोपी को गुमला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत किया गया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित किया जायेगा. साथ ही दोष सिद्धि वारंट जारी करने और निर्णय की प्रति दोषी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










