गुमला : हत्या के आरोपी दंपत्ती को उम्रकैद की सजा

गुमला :गुमला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन सिन्हा की अदालत ने भरनो प्रखंड के अताकोरा निवासी बहुरा उरांव की हत्या मामले में फैसला सुनाया. हत्या के आरोपी शिवा उरांव व उसकी पत्नी बंगिया उराईन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. धारा 302 के तहत दंपती को दोषी पाया गया है. उम्रकैद […]
गुमला :गुमला : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन सिन्हा की अदालत ने भरनो प्रखंड के अताकोरा निवासी बहुरा उरांव की हत्या मामले में फैसला सुनाया. हत्या के आरोपी शिवा उरांव व उसकी पत्नी बंगिया उराईन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. धारा 302 के तहत दंपती को दोषी पाया गया है. उम्रकैद के अलावा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी है. गवाहों के बयान, न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया गया है. इस केस में सरकारी लोक अभियोजन मीनी लकड़ा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता एम कुजूर थे.
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