विवाहित महिला को पति के गोत्र की ही मान्यता मिले

Updated at :26 Oct 2015 9:08 PM
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विवाहित महिला को पति के गोत्र की ही मान्यता मिले

विवाहित महिला को पति के गोत्र की ही मान्यता मिले फोटो फाइल:26एसआइएम:2-उपायुक्त से मिलते समाज के लोगप्रतिनिधि, सिमडेगा. आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व विधायक नियेल तिर्की के नेतृत्व में उपायुक्त विजय कुमार सिंह से मुलाकात की. मुलाकात के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विवाहित महिलाओं को उनके पति के गोत्र को ही […]

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विवाहित महिला को पति के गोत्र की ही मान्यता मिले फोटो फाइल:26एसआइएम:2-उपायुक्त से मिलते समाज के लोगप्रतिनिधि, सिमडेगा. आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व विधायक नियेल तिर्की के नेतृत्व में उपायुक्त विजय कुमार सिंह से मुलाकात की. मुलाकात के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विवाहित महिलाओं को उनके पति के गोत्र को ही मान्यता देते हुए पति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र ही नामांकन पत्र के साथ जमा कराने की मांग की गयी. प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि आदिवासी समुदाय के कस्टमरी लॉ में विवाह के बाद महिलाओं का अपने पिता के गोत्र एवं संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है और उसे अपने पति का गोत्र एवं संपत्ति पर अधिकार मिलता है. कहा गया कि यदि कोई आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी पुरुष से विवाह करती है तो उक्त महिला को किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. यदि ऐसा होता है तो हम आदिवासी इसका विरोध करते हैं. उपायुक्त विजय कुमार सिंह ने कहा कि जो संविधान में प्रावधान है उसकी का पालन किया जायेगा. संविधान के खिलाफ वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं. संविधान में संशोधन के लिये अपनी मांगों को उपर स्तर पर रखा जा सकता है. प्रतिनिधि मंडल में नियेल तिर्की,मतियस कुल्लू, राजेंद्र कुमार बेसरा, विक्सल कोंगाड़ी, देवनिश खलखो, अरुण तिर्की, बंसत समद, कृष्णा बड़ाइक, विनोद तिर्की, जेम्स पी केरकेट्टा , बेंजामिन लकड़ा आदि शामिल थे.

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