Gumla: अंधविश्वास में पड़ 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला, आरोपी विपता उरांव दोषी करार
Published by : AmleshNandan Sinha Updated At : 17 Feb 2026 9:24 PM
व्यवहार न्यायालय गुमला
Gumla: एडीजे-वन की अदालत ने 2021 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी विपता उरांव को दोषी करार दिया है. 18 फरवरी को विपता को सजा सुनाई जाएगी. विपता ने अंधविश्वास में फंसकर तीन लोगों को जान से मार डाला था.
दुर्जय पासवान
Gumla: गुमला जिले को दहला देने वाली 25 सितंबर 2021 के ट्रिपल मर्डर कांड में आखिरकार न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. एडीजे-वन की अदालत ने आरोपी विपता उरांव को तीन लोगों की निर्मम हत्या का दोषी करार दिया है. यह फैसला जस्टिस प्रेम शंकर की अदालत ने सुनाया. अब सजा के बिंदु पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी. पांच साल पहले की वह खौफनाक रात आज भी ग्रामीणों के जेहन में ताजा है. 25 सितंबर 2021 की रात लगभग आठ बजे सिकंदर कुजूर को फोन पर सूचना मिली कि उसकी मौसी बसमनी देवी के घर में भीषण मारपीट हो रही है.
आंगन में पड़ी थी 3 लोगों की लहूलुहान लाश
सूचना मिलते ही वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने मंजर देखा. उसकी रूह कांप गई. आरोपी विपता उरांव ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर बसमनी देवी, सोमारी देवी (55 वर्ष) और बंधन उरांव (60 वर्ष) को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था. घर के आंगन में खून से सना दृश्य देख ग्रामीण सन्न रह गये थे. आसपास के लोगों के मुताबिक, वारदात के दौरान आरोपी चिल्ला रहा था कि जब वह बाहर कमाने गया था. तब उसकी तबीयत खराब करने के लिए यही लोग जिम्मेदार थे. इसी कथित रंजिश में उसने खून की होली खेली थी.
18 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला
घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान कई अहम साक्ष्य जुटाये गये. अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की. सरकार की ओर से लोक अभियोजक अजय कुमार रजक ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ ठोस दलीलें पेश की. अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए विपता उरांव को दोषी ठहराया.
इस फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, गांव में आज भी उस काली रात की चर्चा होते ही लोग सिहर उठते हैं. अब 18 फरवरी को अदालत दोषी को सजा सुनायेगी.

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अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.
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