गुमला : डायन बिसाही में हुई थी महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jan 2020 9:46 PM
दुर्जय पासवान, गुमला गुमला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 50 वर्षीय महिला राजो देवी की हत्या के मामले में एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. जज ने हत्या के आरोपी पालकोट थाना क्षेत्र डोम्बाबीरा दुखीटोली निवासी सुरेंद्र महतो उर्फ पुलू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी […]
दुर्जय पासवान, गुमला
गुमला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 50 वर्षीय महिला राजो देवी की हत्या के मामले में एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. जज ने हत्या के आरोपी पालकोट थाना क्षेत्र डोम्बाबीरा दुखीटोली निवासी सुरेंद्र महतो उर्फ पुलू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी सुरेंद्र महतो को धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. मामला चार अक्टूबर 2017 का है. इस संबंध में पालकोट थाना में मृतका के पति भैरो कुम्हार ने आरोपी सुरेंद्र महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी था. जिसमें कहा गया था कि घटना के दिन राजो देवी अपने 10 वर्षीय बेटी के साथ दोपहर में अपने खेत में उरद उखाड़ने गयी हुई थी. उस दौरान आरोपी सुरेंद्र महतो खेत में आया और राजो देवी पर टांगी से वार कर दिया. जिससे घटना स्थल पर ही राजो देवी की मौत हो गयी.
इस घटना को देखने के बाद मृतका राजो देवी की पुत्री किसी प्रकार अपना जान बचाकर भागते हुए घर पहुंची थी और घटना की जानकारी अपने भाई नकुल महतो को दी थी. इधर घटना की जानकारी होते ही मृतका का पुत्र नकुल घटना स्थल पहुंचा था. जहां उसने देखा की उसकी मां मृत पड़ी हुई है और आरोपी सुरेंद्र महतो खून लगा हुआ टांगी लेकर कुम्हार मोड़ की ओर भाग रहा था.
मृतका के पति भैरो कुम्हार ने प्राथमिकी में हत्या का कारण बताया कि एक वर्ष पूर्व आरोपी सुरेंद्र महतो के पुत्र का निधन हो गया था. जिसके बाद सुरेंद्र राजो देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था.
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