गुमला : बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा, अश्लील वीडियो दिखा करता था वारदात

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Oct 2018 5:38 AM

विज्ञापन

गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने बुधवार को लक्ष्मण नगर निवासी ब्रह्मानंद लोहरा को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. आरोपी ब्रह्मानंद को धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया […]

विज्ञापन
गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने बुधवार को लक्ष्मण नगर निवासी ब्रह्मानंद लोहरा को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. आरोपी ब्रह्मानंद को धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. साथ की पीड़िता को प्रतिकर देने की अनुशंसा की गयी. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की. ब्रह्मानंद लोहरा अपनी बेटी (10 वर्षीया) को अश्लील वीडियो दिखा कर दुष्कर्म करता था. घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को धमकी देते हुए अपनी मां को कुछ नहीं बताने को कहता था.
एक दिन मासूम पीड़िता इस घटना से तंग आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी. तब पीड़िता की मां ने 14 जुलाई 2014 को पति ब्रह्मानंद के खिलाफ गुमला थाना में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म होने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola