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गुमला : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

Updated at : 20 Aug 2018 10:08 PM (IST)
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गुमला : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

दुर्जय पासवान@गुमला गुमला के एडीजे-वन की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में बसिया थाना क्षेत्र के भागीडेरा कोनबीर नवाटोली निवासी आरोपी अनमोल लोहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला वर्ष 2014 का है. उस समय पीड़िता की उम्र 13 वर्ष थी और वह सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी. स्कूल से […]

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दुर्जय पासवान@गुमला

गुमला के एडीजे-वन की अदालत में मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में बसिया थाना क्षेत्र के भागीडेरा कोनबीर नवाटोली निवासी आरोपी अनमोल लोहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला वर्ष 2014 का है. उस समय पीड़िता की उम्र 13 वर्ष थी और वह सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी. स्कूल से लौटने के दौरान आरोपी अनमोल लोहरा ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

आरोपी अनमोल लोहरा को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. धारा 366 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

जानकारी के अनुसार रेप की घटना के बाद पीड़िता की मां ने बसिया थाना में आरोपी अनमोल लोहरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता हर दिन की तरह 17 फरवरी 2014 को स्कूल गयी थी. स्कूल छुट्टी होने के बाद घर लौटने के क्रम में आरोपी अनमोल लोहरा ने रास्ते से पीड़िता का अपहरण कर ले गया. उसी रात को नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.

इसके बाद किसी को कुछ नहीं बताने की बात कहा. इसके अगले दिन पीड़िता को छोड़ दिया. जिसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंच कर घर वालों को अपनी आपबीती सुनायी. इधर, अदालत ने इस मामले में पीड़िता को चार लाख 75 हजार रुपया देने की अनुशंसा की है. इस मामले की सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की.

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