अतिक्रमण की मार में 96 दुकानदारों की रोजी-रोटी छिनी

Updated at : 28 Jul 2018 2:18 AM (IST)
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अतिक्रमण की मार में 96 दुकानदारों की रोजी-रोटी छिनी

गुमला : विधायक जी हम सभी फुटपाथ दुकानदार जशपुर रोड में पीडब्ल्यूडी की दीवार से सट कर गुमटी, फल ठेला, चना दुकान, कपड़ा दुकान, चाय-नास्ता आदि की दुकान लगा कर जीविकोपार्जन करते हैं. हमारे पास रोजगार नहीं है. पिछले 25 वर्षों से हम सड़क किनारे फुटपाथ पर ही दुकान लगा कर अपना और अपने परिवार […]

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गुमला : विधायक जी हम सभी फुटपाथ दुकानदार जशपुर रोड में पीडब्ल्यूडी की दीवार से सट कर गुमटी, फल ठेला, चना दुकान, कपड़ा दुकान, चाय-नास्ता आदि की दुकान लगा कर जीविकोपार्जन करते हैं. हमारे पास रोजगार नहीं है. पिछले 25 वर्षों से हम सड़क किनारे फुटपाथ पर ही दुकान लगा कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.
परंतु पिछले दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चला कर हम सभी को दुकान लगाने से मना कर दिया गया है. अतिक्रमण की मार से 96 दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गयी है. दुकान नहीं लगाने के कारण आय नहीं हो रही है. भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. यह कहना है शहर के जशपुर रोड के फुटपाथ दुकानदारों का. फुटपाथ दुकानदार शुक्रवार को गुमला विधायक शिवशंकर उरांव के समक्ष फुटपाथ पर दुकान लगाने संबंधित अपनी समस्या रखते हुए निराकरण की मांग कर रहे थे.
इस दौरान फुटपाथ दुकानदारों ने विधायक को ज्ञापन भी सौंपा और जशपुर रोड स्थित पीडब्ल्यूडी की दीवार से सट कर दुकान लगाने के लिए एक सीमा निर्धारित करने की मांग की. विजय साव, भीखमेश्वर नागमणि, विनय गोप, विवेक कुमार, रघुनंदन केसरी, संजय केसरी, ओमप्रकाश केसरी, अमित कुमार, अमर कुमार, प्रशांत कुमार, सुमित्रा मिंज, चंदन मिश्रा, उपेंद्र महतो, अमरनाथ पांडेय, बद्री प्रसाद साव, दुर्गा नाग, सिलेश्वर सिंह आदि फुटपाथ दुकानदारों ने विधायक को बताया कि अतिक्रमण हटाने की घोषणा होती है, तो हम सभी उसका पालन करते हैं.
परंतु जनप्रतिनिधियों द्वारा हम गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका हम सभी फुटपाथ दुकानदार खमियाजा भी भुगत रहे हैं. यदि जल्द फुटपाथ दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पीडब्ल्यूडी की दीवार से सट कर दुकान लगाने की इजाजत नहीं मिलती है, तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी. फुटपाथ दुकानदारों की समस्या सुनने के बाद विधायक ने उपायुक्त से वार्ता करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के आगे न तो विधायक की चलती है और न ही किसी और की चलती है. फिर भी समस्या है, तो उसका समाधान भी संभव है.
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